विद्युत मीटर में फेरफार, फौजदारी अपराध, लाखों का जुर्माना
आठ महिने में 510 विद्युत ग्राहकों पर कार्रवाई
अमरावती/दि.16 – विद्युत मीटर में फेरफार करने के प्रकार हाल ही में बढ चुके हेै. किंतु ऐसे प्रकार निदर्शन में आने पर जुर्माना वसूल किया जाता है. उसमें इस्तेमाल की हुई बिजली के पांच से छह गुना जुर्माना वसूल होता है. विद्युत ग्राहक ने विद्युत मीटर में फेरफार करने पर फौजदारी अपराध और लाखों रुपयों का जुर्माना वसूल किया जा सकता है, इस तरह की जानकारी महावितरण के अधिकारियों ने दी है.
जनवरी से अगस्त के बीच 8 महिने में 510 ग्राहकों पर कार्रवाई की गई. उनके पास से लाखों रुपयों का जुर्माना भी वसूल किया गया.
फौजदारी और जुर्माना वसूली
मीटर में फेरफार करते समय पाये जाने पर फौजदारी अपराध अथवा जबरन जुर्माना वसूलने की व्यवस्था कलम 135 व 136 के अनुसार मीटर में फेरफार पाये जाने पर एक केडब्ल्यूएचपी के अनुसार औद्योगिक ग्राहकों पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाता है. साथ ही एक केडब्ल्यूएचपी के इस्तेमाल के लिए 5 हजार का, तथा घरेलू वर्गवारी के ग्राहकों के लिए 2 हजार के जुर्माने की व्यवस्था है. जुर्माना न भरने पर फौजदारी अपराध सिध्द हुआ तो 3 वर्ष तक के सजा की इसमें व्यवस्था रहने की बात अधिकारियों ने कही.
बिजली चोरी के लिए ऐसी भी चालाखी
तकनीकी पध्दति से मीटर में इलेक्ट्रीक चिप डालना, मीटर स्लो करना, मीटर में रिमोट कंट्रोल कीट लगाकर मीटर चालूबंद करना, मीटर के पीछे के हिस्से में छेद कर कनेक्शन डायरेक्ट करना इस तरह की चालाकी ग्राहकों से की जाती है. किंतु महावितरण का दल छापे मारकर ऐसे ग्राहकों को तलाशते है. उनपर फौजदारी अपराध अथवा इस्तेमाल की गई बिजली के अनुसार लाखों रुपयों का जुर्माना लगाया जाता है.
आठ महिने में हुई कार्रवाई
महिना ग्राहक जुर्माना (लाख में)
जनवरी 73 21.6
फरवरी 71 10.15
मार्च 28 5.53
अप्रैल 32 6.64
मई 1 0.08
जून 64 28.20
जुलाई 125 16.03
अगस्त 116 45.10
- हर सब डिवीजन एई कॉल्टी कंट्रोल की पोस्ट उनके चोरिया पकडने के लिए की जाती है. हर उपविभाग में एक दल तैयार कर कार्रवाई की जाती है. मीटर में कोई भी फेरफार न करें, यह अपराध है.
– दिलीप खानंदे, अधिक्षक अभियंता, महावितरण अमरावती