मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप से मो.आकिब बरी
एड शहजेब शोएब खान की सफल पैरवी
अमरावती/दि.1– स्थानीय जिला न्यायाधीश एच.एल. मनवर ने आरोपी मो. आकिब अब्दुल हमीद को धारा 353,186 भादवि के आरोप से बरी कर दिया.
घटना की हकीकत इस प्रकार है की 18 जुलाई 2019 को फिर्यादी अमान शाह ने शिकायत की थी की मो. आकिब ने सीडिकेट बैंक, असोरिया पेट्रोल के सामने बैंक में आकर बैंक कर्मचारियों से झगड़ा किया और एक कर्मचारी से मारपीट भी की और सरकारी काम में बाधा निर्माण किया. इस शिकायत के आधार पर नागपुरी गेट के थानेदार ने आकिब के खिलाफ धारा 553,186 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया. इस मामले की सुवाई स्थानीय विद्यमान जिला न्यायाधीश एच.एल. मनवर की अदालत में चली. जिस में सरकारी पक्ष ने फिर्यादी अमान शाह, बैंक मैनेजर, बैंक कर्मचारी सहित 5 गवाहों को पेश किया. आरोपी के वकील एड. शाहजेब खान ने आरोपी का बचाओ करते हुए न्यायालय में साबित किया की उनका मुवक्किल निर्दोष है. विद्यमान न्यायालय ने एड. शाहजेब खान की दलीलों को मानते हुए मो. आकिब को निर्दोष करार दिया और आरोपों से बरी कर दिया.