अमरावतीमहाराष्ट्र

बंदूक का लाईसेंस लेने से ज्यादा संभालना मुश्कील

जिला प्रशासन कर रहा सभी लाईसेंसो की जांच

अमरावती /दि. 20– बीड जिले में उजागर खंडणी मामले के आरोप में वाल्मिक कराड के शस्त्र लाईसेंस को रद्द कर दिया गया है. इसके पश्चात बीड के जिलाधिकारी ने अपराधिक पार्श्वभूमि रहनेवाले 100 लोगों के शस्त्र लाईसेंस को रद्द करने की कार्रवाई की है. साथ ही अब समूचे राज्य में हथियारों के लाईसेंस की जांच का अभियान शुरु किया गया है. ऐसे में कहा जा सकता है कि, हथियारों का लाईसेंस लेकर अपने लिए हथियार खरीदने से ज्यादा मुश्कील उस लाईसेंसी हथियार को संभाले रखना तथा लाईसेंस को जारी रखने हेतु अपने व्यवहार को ठीक रखना ज्यादा मुश्कील है.

* जिले में कितने लाईसेंसी हथियार
अमरावती जिले के 31 पुलिस थाना क्षेत्रों में 375 लोगों के पास हथियारों के लाईसेंस है. जिलाधीश कार्यालय के शस्त्र परवाना (गृह शाखा) विभाग द्वारा आवेदक की चरित्र जांच के साथ ही सभी दस्तावेजों की पडताल करने के बाद हथियार हेतु लाईसेंस जारी किया गया. ऐसे लाईसेंस आत्मरक्षा के लिए जारी किए जाते है और लाईसेंस हासिल करनेवालों में कुछ राजनेताओं सहित व्यापारी, डॉक्टर व बिल्डर जैसे लोगों का समावेश है.

* जिले में कितने लाईसेंस हुए रद्द
अमरावती के जिलाधीश कार्यालय की गृह शाखा के मुताबिक इस बार जिले में एक भी शस्त्र लाईसेंस को रद्द नहीं किया गया है. साथ ही बीड की घटना के मद्देनजर अथवा वाल्मिक कराड का शस्त्र लाईसेंस रद्द किए जाने के मामले को लेकर गृह मंत्रालय से जिला प्रशासन को ऐसा कोई आदेश ही प्राप्त नहीं हुआ है.

* कुछ प्रस्तावों पर निर्णय बाकी
शस्त्र अधिनियम के तहत शस्त्र लाईसेंस जारी किया जाता है. इसके लिए जिलाधीश कार्यालय की गृह शाखा के पास आवेदन करना होता है, ऐसे कुछ आवेदन इस समय भी जिलाधीश कार्यालय की गृह शाखा के पास विचाराधीन है. जिन पर निर्णय होना बाकी है.

* जिलाधीश कार्यालय द्वारा शस्त्र लाईसेंस जारी किया जाता है. इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा एनओसी दी जाती है. साथ ही शस्त्र लाईसेंस को रद्द करने की कार्रवाई भी जिलाधीश कार्यालय द्वारा ही की जाती है.
– सतीश पाटिल,
प्रमुख, विशेष शाखा.

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