अमरावती

जिले में 67 हजार से अधिक खाताधारको ने लिया सुकन्या समृध्दि का लाभ

अमरावती विभाग में 40 हजार 777, परतवाडा विभाग में 26,293 लाभार्थी

अमरावती/ दि. 7-भारतीय डाक विभाग द्बारा सुकन्या समृध्दी योजना यह एक अच्छी लाभांश देनेवाली योजना संपूर्ण देश में चलाई जाती है. शून्य से 10 उम्रगुट के छोटे बच्चों के लिए यह योजना है. लडकी के उज्वल भविष्य के लिए नागरिक इस योजना में बडे प्रमाण में शामिल हो, ऐसा आवाहन डाक विभाग की ओर से किया गया है. जिले में 67 हजार 170 खातेधारक इस योजना का लाभ ले रहे है. इसमें से अमरावती विभाग में 40 हजार 777 तथा परतवाडा विभाग में 26 हजार 393 खातेधारक है.
अमरावती जिला यह सुकन्या समृध्दि योजना अमल करने के लिए अग्रसर रहने के लिए सभी शासकीय यंत्रणा व्यापक जनजागृति कर रही है. सुकन्या समृध्दि योजना यह छोटी लडकी के भविष्य में समृध्दी लानेवाली योजना है. शून्य से 10 साल उम्रगुट के लडकी के भविष्य के शिक्षा व विवाह, वैद्यकीय उपचार आदि महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस योजना अंतर्गत मिलनेवाली निधि का उपयोग हो सकता है. वर्ष में ढाई सौ रूपए न्यूनतम रकम भरकर इस योजना में शामिल हो सकते है. अधिकतम डेढ लाख रूपये योजना के खाते में जमा करने की छूट दी गई. जिले की अधिकाधिक बालिकाओं की योजना में समावेश करने के लिए महिला व बालविकास विभाग प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका,नगर परिषद प्रशासन व अन्य शासकीय विभाग ने उनके अधिनस्त रहनेवाले कार्यालय व अधिकारी कर्मचारियों को तहसील व ग्रामीण क्षेत्र में योजना व योजना अंतर्गत मिलनेवाले लाभ की विषयक जानकारी इस विभाग अंतर्गत दी जाती है. जिले में 67 हजार 170 खाते धारक है. उसमें से अमरावती विभाग में 40 हजार 777 तथा परतवाडा विभाग में 26 हजार 393 खातेधारक है.
* पालक लाभ ले
शासन ने लडकी के उज्वल भविष्य के लिए यह योजना शुरू की है. लडकी के 21 वे वर्ष तक यह योजना है. इस योजना की जानकारी देने के लिए स्वतंत्र यंत्रणा तैयार की गई. योजना की जानकारी देने के लिए जिले में 9 से 10 फरवरी दौरान अभियान चलाया जायेगा. पालक इस योजना का लाभ ले.
राजेश बी. रनालकर, प्रवर डाकपाल
* ऐसा है योजना का निकष
सुकन्या समृध्दि योजना में शामिल होने के लिए रूपये 250 खाते शुरू करना आवश्यक है. वर्ष में न्यूनतम 240 रूपये तथा अधिकतम डेढ लाख रूपये जमा कर सकते है. जमा खाते शून्य से 10 वर्ष उम्रगुट की लडकी के माता-पिता खोल सकते है. एक बालिका के लिए एक खाता स्वीकारा जायेगा. एक परिवार में केवल दो खाते शुरू कर सकते है. योजना अंतर्गत निर्माण किए जानेवाले खाते उम्र के 21 वर्ष में परिपक्व होगा उसी प्रकार बालिका के 18 वर्ष की उम्र में जमा खाते में 50 प्रतिशत रकम निकाल सकते है.

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