अमरावती

मोर्शी बाजार समिति को मिलेंगे 1 करोड़ 37 लाख रुपए!

मोर्शी/प्रतिनिधि दि.१४ – स्थानीय कृषि उपज बाजार समिति में शासन मार्फत नाफेड की ओर से खरीदी किये गये अनाज पर बाजार फीस 1करोड़ 37 लाख रुपए प्राप्त नहीं हुए थे. इस बाबत बाजार समिति व्दारा समय-समय पर शासन से इस बारे में शिकायत किये जाने के बाद भी नाफेड ने इस बाबत समाधानकारक उत्तर न दिये जाने से बाजार समिति की ओर से उच्च न्यायालय में दौड़ लगाई गई थी. न्यायालय ने समिति की ओर से फैसला सुनाये जाने से निधि मिलने का मार्ग खुला है.
स्थानीय कृषि उपज बाजार समिति में शासन मार्फत नाफेड की ओर से आधारभूत कीमत योजना अंतर्गत सन 2016 से अनाज की खरीदी की गई थी. लेकिन बाजार समिति को इस खरीदी पर अब तक बाजार फीस 1 करोड़ 37 लाख रुपए प्राप्त नहीं हुए थे. इस बाबत बाजार समिति ने शासन से गुहार लगाई थी. लेकिन नाफेड ने इस बाबत समाधानकारक उत्तर नही दिया. जिसके चलते बाजार समिति की ओर से महाराष्ट्र राज्य बाजार समिति सहकारी संघ ने उच्च न्यायालय में इस संदर्भ में याचिका दाखल की थी. इस केस का रिजल्ट 8 जून 2021 को लगा व उच्च न्यायालय के आदेश में बाजार समिति को शासन मार्फत होने वाले अनाक की नाफेड की खरीदी पर बाजार फीस देनी ही पड़ेगी व इस संबंध से समिति ने चार सप्ताह में शासन से इस बात का स्पष्टीकरण देने की बात करने पर बाजार समिति को शासन की ओर से निधि मिलने का मार्ग खुला है.

मोर्शी कृषि उपज बाजार समिति को नाफेड की ओर से 1 करोड़ 37 लाख बाजार फीस आना बाकी है. इस संदर्भ में समिति ने कार्यकारी मंडल की 23 जून 2021 की सभा में निर्णय लेकर इसके लिये प्रस्ताव नाफेड के पास किया है.हमारे व्दारा किये गये प्रयासों से उच्च न्यायालय के आदेश से समिति को बाजार फीस प्राप्त होने वाली है. इस कारण किसानों को बाजार समिति मार्फत और सुविधाएं दी जा सकेगी.
– अशोक ह. रोडे, सभापति
कृषि उपज बाजार समिति, मोर्शी

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