अमरावती

मां को पिटने वाले बेटे को एक वर्ष सश्रम कारावास

अचलपुर न्यायालय का फैसला

परतवाडा प्रतिनिधि/दि. १० – तहसील के एक मामले का सबूत देने जाने वाली मां को बेटे ने बेदम पिटा. इस मामले में अचलपुर स्थित प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी विशाखा पाटिल की अदालत ने शुक्रवार के दिन आरोपी बेटे को एक वर्ष सश्रम कारावास व ५०० रुपए जुर्माने की सजा सुनवाई. दिपक महादेव राव (४५, मिल कॉलोनी) यह सजा पाने वाले आरोपी बेटे का नाम है. ताई महादेव राव (६०) यह कैन्सर मरीज शिकायतकर्ता महिला का नाम है. अचलपुर तहसील कार्यालय में २५ सितंबर २०१८ को संजय इंगोले के मामले में गवाह देने के लिए जा रही थी. मगर उस समय महिला के पुत्र दिपक राव घर आया और सबूत देने के लिए मना किया. इतना ही नहीं तो नाक, मुंह, हाथ पर जमकर मारा. इस समय घायल महिला का दूसरा पुत्र प्रकाश, उसकी पत्नी व संजय इंगोले ने बीच बचाव कर महिला को छुडाया. अचलपुर पुलिस थाने में आरोपी दिपक के खिलाफ दफा ३२४, ३२३, ५०४, ५०६ के तहत अपराध दर्ज किया गया. प्राथमिक जांच सहायक पुलिस उपनिरीक्षक हरिश कथलकर व उसके बाद पुलिस उपनिरीक्षक दिलीप वानखेडे ने की. इसके पश्चात अचलपुर न्यायालय में दोषारोपपत्र दायर किया गया. सरकारी पक्ष की ओर से अभिवक्ता पंकज माहोरे ने ९ गवाहों के बयान लिये. अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी विशाखा पाटिल ने दिपक राव को दफा ३२३ के तहत दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई.

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