अमरावती

होटल, रेस्टारेंट मालिकों के साथ मनपा आयुक्त ने की बैठक

अमरावती/दि.28 – महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे ने मंगलवार को शहर के होटल, रेस्टारेंट संचालकों की बैठक ली. मनपा कान्फे्र्रंस हॉल में हुई बैठक में संबंधित मामले से जुडे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई. बैठक में पार्षद प्रदीप हिवसे, पशु शल्य चिकित्सक डॉ. सचिन बोंद्र, जनसंपर्क अधिकारी एवं होटल के संचालक उपस्थित थे.
कोरोना महामारी को रोकने के लिए सभी आस्थपाना, होटल, रेस्टारेंट, बार के लिए आपदा प्रबंधन कानून 2005 तथा संक्रामक बीमारी प्रतिबंधक आदेश लागू किया गया है. इस आदेश पर प्रभावी अमल के लिए मनपा प्रशासन व्दारा विशेष पथक गठित किए गए है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल दंडात्मक तथा फौजदारी अपराध दर्ज करने का निर्देश पथकों को दिया है. कोरोना प्रतिबंधक आदेश का शहर के सभी नागरिकोें से कडाई से पालन करने और सहयोग देने का आग्रह किया साथ ही विश्वास जताया कि सभी के सहयोग से कोरोना के खिलाफ लडाई जीतेंगे.

मनपा आयुक्त को ज्ञापन

इस मौके पर होटल, रेस्टारंट संचालकों ने मनपा आयुक्त को ज्ञापन दिया. इसमें इस व्यवसाय के लिए सुबह 7 से 4 बजे तक का समय अनुचित रहने की जानकारी दी. उनसे सुबह 11 से रात 10 बजे तक अनुमति देने की मांग की. प्रशासन व्दारा रेस्टारेंट, होटलों पर की जा रही दंडात्मक कार्रवाई में 35 हजार रुपए का दंड लगाया जा रहा है. यह राशि अत्याधिक है.
पहले ही कोरेाना के कारण यह व्यवसाय संकट में है, ऐसे में इतनी बडी दंडात्मक राशि कहां से भरें, ऐसा सवाल पैदा हो गया है. दंड की राशि नामात्र करने तथा सुबह 11 से रात 10 बजे तक शुुरु रखने की अनुमति देने की मांग होटल व रेस्टारेंट व्यवसायियों ने की.
इस समय रेस्टारेंट एन्ड बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, होटल चॉइस के गजानन राजगुरे, होटल ड्रीमलैंड के किशोर राजगुरे, होटल आदित्य के सचिन हिवसे, होटल न्यू ईगल के बिट्टू भैया सलूजा, साहूजी ढाबा के सुदीप साहू, राईजीरा के अखिलेश राठी, साऊथ किचन किे सांरग राउत के साथ ही अन्य व्यवसायी उपस्थित थे.

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