अमरावतीमहाराष्ट्र

विभिन्न स्थानों पर पशुपालकों से मनपा ने किया दंड वसूल

स्वच्छता के लिए पशुपालकों को पहले भेजा गया था नोटिस

* निर्देश न मानने के चलते हुई कार्रवाई
अमरावती/दि.10– अमरावती महानगरपालिका क्षेत्र में विगत महीने भर से मनपा आयुक्त के आदेश के अनुसार जानवर पालने संबंधी निर्देश क्रमांक 47 अनुसार पशुपालकों ने अपने जानवर नियम के अनुरुप पाले व आवारा रुप से पशुओं को न छोडने के बारे में स्वास्थ निरीक्षक व पशुवैद्यकीय विभाग मार्फत नागरिकों को जोन निहाय नोटिस दिए गए थे. मगर उक्त पशुपालकों के मार्फत प्रतिसाद न मिलने के कारण पशुवैद्यकीय विभाग मार्फत धडक कार्रवाई शुरू की गई हैं.
कार्यवाही में आज तक डेढ लाख रुपये वसूल किए गए है. इसी तरह 300 से 400 जानवरों को जप्त किए गए. मगर आज मनपा क्षेत्र में नागरिकों ने अनुमती लिए बिना जानवर पाले है. उन जानवरों को आवारा रुप से उनके विरुध्द महाराष्ट्र मनपा अधिनियम व कलम के अनुसार पुलिस अधिनियम, कलम 376 376 अ, 386, 233, व स्वतः स्वच्छता विषयी नियोजन अंतर्गत प्रकरण 14 में कलम 22 23 अनुसार महाराष्ट्र पुलिस अधिनीयम 1951 जानवर पालने के महत्व के क्षेत्र में जैसे दस्तूर नगर राजापेठ जोन, कांग्रेस नगर, सबनीस प्लॉट, गवलीपुरा, नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन बाग क्षेत्र में विविध पशुपालकों पर कारवाई करने आयी टीम पर पशुपालकोें की ओर से पशुवैद्यकीय विभाग पर बोगस अपराध दर्ज करने के लिए शिकायत व हिंसक हमला करने के लिए भीड की थी मगर पुलिस उपायुक्त शिंदे के साथ समन्वय कर व इसी तरह संबंधित पुलिस स्टेशन की ओर से दामिनी पथक व पुलिस कर्मचारी ने भीड को रोकने के लिए कार्रवाई की. इस कार्यवाही में अनधिकृत पशुपालकों के 20 ट्रक गोबर खाद उठाया गया. इसी तरह जिन स्थानों पर जानवर मालिकों को अतिक्रमण कर गोठे तैयार किए हैं. ऐसे गवलीपुरा, कल्याण नगर, सबनीस प्लॉट, प्रसाद कॉलनी, मोतीनगर, किरण नगर, पठान चौक, चपरासी पुरा, सौदागर पुरा इन स्थानों पर गोठे तोडे गए. इसी तरह कार्रवाई के दौरान जिन नागरिकों ने रुकावट करने का प्रयत्न किया उन पर संबंधित पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज करने के लिए मनपा आयुक्त की अनुमती लेकर पत्र दिया जा रहा हैं. मनपा आयुक्त के आदेशानुसार यह कार्यवाही नियमित रुप से शुरू रहेंगी. सभी नागरिकों ने अपने जानवर खेल रुप से न छोडने की हिदायत दी गई हैं. कार्यवाही दौरान सहाय्यक आयुक्त, पशुवैद्यकीय अधिकारी, स्वच्छता अधिकारी, अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी कार्यरत रहकर 15-20 जानवर जप्त किए गए. इन जानवरों को नहीं छोडा जाएगा और जानवरों को छोडने के लिए मनपा आयुक्त की अनुमती आवश्यक रहेगी ऐसे निर्देश भी दिए गए.

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