अमरावती

अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ मनपा हुई ‘निर्णय शून्य’

बाजार परवाना विभाग का नहीं दिख रहा अस्तित्व

* शहर में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं होर्डिंग्स
अमरावती/दि.13- इस समय समूचे शहर में अवैध व अनधिकृत विज्ञापनबाजी की मानो बाढ आयी हुई है. जिसके तहत शहर में मनमने ढंग से होर्डिंग्स तथा बैनर-पोस्टर लगे दिखाई देते है. जिसके लिए मनपा के बाजार परवाना विभाग से कोई अनुमति नहीं ली जाती. जबकि मनपा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के विज्ञापन का बैनर-पोस्टर व होर्डिंग्स लगाने से पहले निर्धारित शुल्क भरकर मनपा प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होता है. वहीं बिना अनुमति लगाए जाने वाले बैनर-पोस्टर व होर्डिंग्स के खिलाफ बाजार परवाना विभाग द्बारा फौजदारी कार्रवाई की जा सकती है. परंतु शहर में अवैध व अनधिकृत विज्ञापनबाजी की बाढ आयी रहने के बावजूद किसी के भी खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही. इसका सीधा मतलब है कि, ऐसे मामलों को लेकर स्थानीय मनपा प्रशासन निर्णय शून्यता का शिकार है. साथ ही अब तो यह सवाल भी पूछा जाने लगा है कि, आखिर शहर में बाजार परवाना विभाग का अस्तित्व है भी अथवा नहीं?
उल्लेखनीय है कि, शहर के प्रत्येक चौक-चौराहे पर किसी ना किसी कोचिंग क्लास अथवा राजनीतिक दलों से संबंधित बैनर पोस्टर व होर्डिंग्ज लगे दिखाई देते है. जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ऐसे में जहां जगह मिले वहां पर पोस्टर लगाने की मानो प्रतिस्पर्धा ही चल रही है. जारी वर्ष के दौरान ऐसे मामलों में एक भी फौजदारी कार्रवाई नहीं हुई है. जिसके चलते अनधिकृत विज्ञापन करने वाले लोगों की जमकर बल्ले-बल्ले है. वहीं दूसरी ओर ऐसे मामलों में फौजदारी कार्रवाई से संबंधित फाइलें मनपा आयुक्त के पास धुल खाती पडी है.
* अनुमति लेना है जरुरी
शहर में विज्ञापनबाजी हेतु निश्चित किए गए स्थानों पर बैनर-पोस्टर लगाने हेतु बाजार परवाना विभाग से अनुमति लेना होता है. जिसके लिए निर्धारित शुल्क भी अदा करना पडता है.
* 8 माह में एक भी कार्रवाई नहीं
बाजार परवाना विभाग ने शहर के विभिन्न इलाकों में अनधिकृत तरीके से लगाए गए कई बैनर व पोस्टर्स को वहां से हटाए हुए जब्त कर लिया. परंतु संबंधितों के खिलाफ अब तक फौजदारी कार्रवाई नहीं की गई. इससे संबंधित फाइल मनपा आयुक्त देविदास पवार के पास अटकी पडी है. जिसकी वजह से कार्रवाई रुकी हुई है.
* दर्ज हो सकता है अपराध
महानगर पालिका की पूर्व अनुमति के बिना तथा प्रतिबंध रहने वाले स्थानों पर किसी भी तरह के विज्ञापन वाले बैनर-पोस्टर व होर्डिंग्स लगाने पर सार्वजनिक संपत्ति का विदृपन शिर्षकतले फौजदारी स्वरुप का अपराधिक मामला दर्ज किया जाता है. जिसके लिए बाजार परवाना विभाग के अधिकारी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकते है.
* बैनर-पोस्टर से मनपा की आय सीमित
पाया गया है कि, 90 फीसद बैनर-पोस्टर धारक मनपा के बाजार परवाना विभाग की पूर्व अनुमति नहीं लेते. जिसके चलते मनपा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर की जाने वाली विज्ञापनबाजी से मनपा को होने वाली आय पर असर पडता है. क्योंकि बिना अनुमति लगाए जाने वाले बैनर-पोस्टर के जरिए मनपा को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता.
* फौजदारी की फाइल आयुक्त के पास
अनधिकृत होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ उपायुक्त द्बारा फौजदारी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है. किंतु उस पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. होर्डिंग्स धारकों द्बारा प्रस्ताविक कार्रवाई को रोकने हेतु आयुक्त के पास गुहार लगाई गई है.
– उदय चव्हाण,
अधीक्षक बाजार परवाना.

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