अमरावतीमहाराष्ट्र

पोस्टर, बैनर व अन्य विज्ञापन के लिए मनपा की अनुमति लेनी होगी

महानगर पालिका का सभी पार्टीयों को आवाहन

अमरावती /दि. 22– आदर्श आचारसंहिता को लेकर अमरावती महानगर पालिका ने सभी से आवाहन किया है कि, विभिन्न प्रकार के विज्ञापन व स्काय साईन प्रकाशित करने के लिए महाराष्ट्र महानगर पालिका नियम 2022 के तहत अनुमति लेना आवश्यक है.
इस नियम के तहत सार्वजनिक, शासकीय, निमशासकीय तथा निजी इमारतों व मैदान अथवा अन्य जगहों पर किसी भी प्रकार की विज्ञापन करने के लिए नियम 17 (ख) व नियम 19 के तहत महानगर पालिका की अनुुमति लेना आवश्यक है अन्यथा महाराष्ट्र प्रॉपर्टी अधिनियम 1995 की कलम 3 व 4 के तहत शिक्षा के लिए प्रावधान होगा.
बिना अनुमति के इन जगह पर विज्ञापन किए जाने से आदर्श आचारसंहिता का उल्लंघन या किसी भी प्रकार की वित्तिय व जनहानी हुई तो इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित करनेवाले सर्वस्वी जिम्मेदार माने जाएंगे. तथा महाराष्ट्र मनपा अधिनियम की धारा 244 व 245 एक व दो के अंतर्गत अनधिकृत समझकर किसी भी प्रकार की पूर्वसूचना दिए बगैर इसे हटा दिया जाएगा तथा अपराधिक कार्रवाई की जाएगी. मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जाहीर उक्त सभी जानकारी दी है.

 

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