मनपा के प्रापर्टी टैक्स का मामला
हाईकोर्ट ने नोटिस जारी की मनपा आयुक्त से जवाब मांगा
अमरावती/ दि. 25- महानगर पालिका द्बारा बढाए गये संपत्तिकर के विरोध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती मनपा के आयुक्त और राज्य सरकार को नोटिस जारी की. न्या. मंत्री और न्या.सांबरे की खंडपीठ द्बारा आज इस संबंध में नोटिस दिए जाने की खबर है. जिसका बताया जा रहा है कि 4 सप्ताह में जवाब देना है.
जानकारी के अनुसार इस बारे में मनपा आयुक्त की तरफ से एड. गौरी व्यंकट रमन कोर्ट में पेश हुई. कोर्ट ने मनपा को नोटिस जारी कर पूछा कि किस आधार पर संपत्ति कर के रेट तय किए गए. बता दे कि अमरावती में हाउस टैक्स को लेकर बडा बवाल हो रखा हैं. अनेक संगठनों और दलों ने हाउस टैक्स का भुगतान न करने की अपील कर रखी हैं. कुछ संगठनों की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ के सामने दलीले दी गई कि रि असेसमेंट अथॉरिटी नहीं हैं. अभी मनपा अस्तित्व में नहीं हैं. खंडपीठ द्बारा नोटिस जारी किए जाने का समाचार हैं. एड. गौरी व्यंकट रमन से अमरावती मंडल ने बात की तो उन्होंने फिलहाल अधिकृत कुछ भी बताने से मना किया. ऑर्डर टाईप और अपलोड हो रहा है. ऐसी जानकारी अमरावती मंडल को प्राप्त हुई थी.
* स्टे नहीं मिला
मनपा के बढाए गये हाउस टैक्स को कोर्ट से स्थगनादेश नहीं मिला है. कुछ लोगों ने अति उत्साह में यह खबर फैला दी थी कि हाउस टैक्स पर कोर्ट का स्टे आ गया हैं. आनन- फानन में पत्रकार परिषद भी बुलाई गई. किंतु केवल मनपा को नोटिस जारी हुआ. जिससे पत्रकार परिषद ऐन समय पर रद्द की गई.