अमरावती /दि.28– नवाथे चौक पर वाहनों की जांच पडताल कर रहे 2 यातायात पुलिस कर्मियों के साथ हुज्जतबाजी करते हुए सरकारी कामकाज में बाधा डालने को लेकर नामजद किए गए शिवेसना के बडनेरा शहर प्रमुख राजेश बजरंगप्रसाद मिश्रा को स्थानीय अदालत में दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया है.
इस मामले में यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल विजय राठोड ने 7 अक्तूबर 2014 को राजापेठ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें बताया गया था कि, जब विजय राठोड व स्वप्निल भारती शहर में पेट्रोलिंग करते हुए नवाथे चौक पर धनवंतरी मार्केट के सामने ट्रिपल सीट वाहन को चालान दे रहे थे, तो मुन्ना मिश्रा ने वहां पहुंचकर दोनों यातायात पुलिस कर्मियों से हुज्जतबाजी करनी शुरु की तथा गालीगलौज करते हुए सरकारी कामकाज में बाधा डालने का भी प्रयास किया. इस शिकायत के आधार पर मुन्ना मिश्रा के खिलाफ भादंवि की धारा 353, 186 व 504 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया गया है तथा जांच पूरी करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की गई थी. जहां पर जिला व सत्र न्यायाधीश के समक्ष मामले को लेकर सुनवाई हुई. इस समय बचाव पक्ष की ओर से किए गए युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए अदालत ने मुन्ना मिश्रा को बाइज्जत बरी कर दिया. बचाव पक्षक की ओर से एड. शशांक डबरासे ने युक्तिवाद किया. जिन्हें एड. संदीप विश्वकर्मा ने सहयोग किया.