अमरावती

हत्या का आरोपी बरी

मार्डी में पिछले वर्ष की वारदात

अमरावती/दि.15– जिला व सत्र न्यायालय ने कुर्‍हा थानांतर्गत मार्डी में पिछले वर्ष 7 मार्च को हुई उल्हास पवार की हत्या प्रकरण में पक्के सबूतों के अभाव में आरोपी नरेश पवार को दोषमुक्त करार दिया. इस मामले में नरेश की तरफ से प्रसिद्ध क्रिमिनल लॉयर प्रशांत भेलांडे ने पैरवी की.
इस्तगासा के मुताबिक उल्हास पवार का गोरखनाथ मंदिर टेकड़ी पर शव मिला था. आरोपी नरेश के उल्हास की पत्नी से अनैतिक संबंध होने का पता चलने से नरेश द्वारा उल्हास की हत्या किए जाने का आरोप किया गया. उल्हास के भाई ने पुलिस में वैसी शिकायत भी की . जिसके आधार पर दफा 302, 201 के तहत अपराध दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया. आरोपी को जमानत भी नहीं दी गई थी.
अभियोजन पक्ष ने दस साक्षीदार प्रस्तुत किए. जिसमें मृतक की पत्नी, भाभी, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी का समावेश रहा. सरकारी वकील ने हत्या के सबूतों के आधार पर कड़ी सजा की मांग कोर्ट की थी. किन्तु बचाव पक्ष के एड. भेलांडे ने युक्तिवाद किया कि कोई भी पक्का सबूत नहीं है. संशय के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है. न्यायाधीश काजी ने आरोपी नरेश पवार को बरी कर दिया.

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