प्रेम प्रकरण में हत्या, हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी
एड. रितु जोग द्बारा सफल बचाव

अमरावती/ दि. 8-शहर के साईनगर क्षेत्र में 8 वर्ष पूर्व हुई प्रतीक्षा की हत्या प्रकरण में आरोपी राहुल भड (30) को बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने बरी कर दिया. निचली अदालत के निर्णय को राहुल भड ने अपनी वकील एड. रितु जोग के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. एड जोग ने राहुल भड का हाईकोर्ट में सफल बचाव किया.
इस्तगासे के अनुसार प्रतीक्षा का कत्ल 2017 में 23 नवंबर को हुआ था. जब वह अपनी सहेली के साथ दर्शन के लिए मंदिर जा रही थी. यह खून प्रेम संबंधों के कारण होने का आरोप पुलिस शिकायत में किया गया. आरोपी भड से प्रतीक्षा की मैत्री थी. किंतु प्रतीक्षा के परिवारजनों ने जन्म कुंडली का मिलान नहीं होने के कारण भड से उसका विवाह करवाने से इंकार कर दिया. कुछ दिनों बाद प्रतीक्षा को परिवार न्यायालय से विवाह प्रमाणपत्र के साथ नोटिस मिली.
प्रतीक्षा ने विवाह नहीं किया था. यह बात स्पष्ट कर पुलिस में शिकायत दी. इस बीच आरोपी भड ने 23 नवंबर 2017 को प्रतीक्षा की हत्या कर दी. जिला सत्र न्यायालय ने भड को दोषी पाकर 2021 मेंं उम्रकैद की सजा सुना दी. इस सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.
अदालत में बचाव पक्ष के वकील ने प्रत्यक्ष साक्षीदारों के बयानों में अंतर होने और प्रत्यक्षदर्शी के रूप में महत्व रहने से मुकदमा दौरान साक्षीदारों का कहना संदिग्ध बताया. प्राथमिक जानकारी छिपाने का आरोप और पुलिस को आरंभ में मिली जानकारी छिपाए जाने का संशय है. जांच में खामियां और लाश के पास जब्त किए गये चाकू पर किसका खून है, यह बात फारेन्सिक रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं होने की तरफ बचाव पक्ष ने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया. उसी प्रकार हत्या की वारदात के 6 घंटे बाद थाने में शिकायत दी गई. इन सब बातों को देख हाईकोर्ट में न्या. नितिन सूर्यवंशी और न्या. चांदवानी ले आरोपी को बरी करने का निर्णय सुनाया.