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वैभव लक्ष्मी कॉलोनी में बेरहमी से महिला की हत्या का मामला
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हत्यारे पडोसी को ३ तक पुलिस कस्टडी
प्रतिनिधि/ दि.३१
धामणगांव रेलवे- पति से पुराना विवाद होने के कारण पडोस में रहने वाली महिला व उसके ११ वर्षीय बेटे पर कातिलाना हमला किया. इस हमले में महिला की मौत हो गई जबकि महिला का बेटा नागपुर के अस्पताल में qजदगी और मोैत के बीच लड रहा है. इस मामले में पुलिस ने बडे ही चालाकी से तहकीकात करते हुए हत्यारे पडोसी को गिरफ्तार कर लिया है, अदालत ने उसे ३ अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए है. गिता अंबाडरे (३२, वैभव लक्ष्मी नगर, जुना धामणगांव) यह धारदार हथियार से किये गए हमले में मरने वाली महिला का नाम है. रqवद्र रेवण अंबाडरे (११) यह जींदगी और मोैत के बीच लड रहे गंभीर रुप से मृत महिला के बेटे का नाम है. त्र्यंबक किसना ढोले(५५) यह महिला की हत्या करने वाले गिरफ्तार किये गए आरोपी पडोसी का नाम है. आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि वर्ष २०१७ में आरोपी त्र्यंबक ढोले के खिलाफ मृत महिला के पति रेवण अंबाडरे ने उसकी पत्नी गिता के साथ छेडखानी किए जाने का अपराध दर्ज कराया था तब से दोनों के बीच दुश्मनी थी. मूल अंबाडरे परिवार बालाघाट निवासी है. फिलहाल रेवण अंबाडरे काम करने के लिए बालाघाट में है और लॉकडाउन होने की वजह से वहीं फंसा है. आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि अपनी पूरानी दुश्मनी निकालने के लिए उसने गिता और उसके बेटे रqवद्र पर जानलेवा हमला किया था. गिता की मौत हो गई और रविंद्र को मरा हुआ समझकर वह घटनास्थल से भाग गया था. गुरुवार की रात १.३० बजे आरोपी त्र्यंबक ने पडोस में रहनेवाली गिता व उसके बेटे रविंद्र पर किसी हथियार से जानलेवा हमला बोल दिया जिसमें गिता व उसका बेटा गंभीर रुप से घायल हो गया. घटना की खबर मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों घायल मां, बेटे को इलाज के लिए यवतमाल ले जाया गया. मगर गिता की रास्ते में ही मौत हो गई. रविंद्र की हालत नाजूक होने के कारण यवतमाल के अस्पताल में प्राथिमक इलाज के बाद उस बालक को नागपुर रेफर किया गया. वहां फिलहाल रविंद्र आईसीयू में भर्ती है. वह जींदगी और मौत के बीच लडाई लड रहा है. दूसरी तरफ आरोपी हत्या की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया. मगर आरोपी त्र्यंबक की पत्नी व उसका बेटा उस परिसर में आने वाले हर किसी को यह बताते हुए घुम रहे थे कि रात के वक्त उन्हें विवाद करने की आवाज आयी और आरोपियों को वहां से भागते हुए उन्होंने सुना. बार-बार इस तरह लोगों से कहने पर पुलिस को संदेह हुआ. पुलिस ने त्र्यंबक का रिकार्ड निकाला. उसमें उसके खिलाफ २०१७ में दफा ३५४ के तहत अपराध दर्ज था तब पुलिस ने त्र्यंबक की तलाश शुरु की और चंद घंटों में ही उसे धामणगांव के एक जंगली क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर लिया. अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने उसे ३ अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिये है. पुलिस फिलहाल कडी पूछताछ कर मामले की तहकीकात कर रही है.