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नागरी सहकारी बैंकों को संपत्तियों की जप्ती व नीलामी की अनुमति मिले

बैंक संचालकों ने जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन

अमरावती/दि.20- जिला नागरी सहकारी बैंक एसोसिएशन द्वारा सर्वसम्मति के साथ एक प्रस्ताव पारित करने के साथ ही जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है कि, जिले की सभी नागरी सहकारी बैंकों को सेक्यूरिटाईझेशन कानून अंतर्गत अपने पास गिरवी पडी संपत्ति को जप्त करने तथा ऐसी संपत्तियों की नीलामी करने की जल्द से जल्द अनुमति प्रदान की जाये.
इस ज्ञापन में कहा गया कि, विगत दो वर्षों के दौरान कोविड संक्रमण के चलते उद्योग क्षमता कम होने की वजह से कई उद्योजकों ने बैंकों से लिये गये कर्ज की अदायगी नहीं की. जिससे बैंक आर्थिक रूप से दिक्कतों में आ गयी. इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने उद्योजकों को मोरीटोरियम पिरियड बढाकर देने का सुझाव दिया. जिसका केवल कुछ ही उद्योजकों द्वारा लाभ लिया गया, लेकिन इसके बावजूद कर्ज पर ब्याज लगातार बढ रहा है. वहीं जिलाधीश कार्यालय में जिले की नागरी सहकारी बैंकों द्वारा सिक्युरिटाईझेशन कानून अंतर्गत कोविड काल से पहले कई केसेस दाखिल किये गये. जिन पर अब तक कोई आदेश नहीं हुआ है तथा ऐसे प्रस्ताव अब भी प्रलंबित है. अत: ऐसे प्रलंबित प्रस्तावों पर तत्काल निर्णय लेते हुए संबंधित बैंकों को जप्ती निलामी की कार्रवाई के लिए अनुमति प्रदान की जानी चाहिए. साथ ही गिरवी संपत्ति को अपनी कब्जे में लेने हेतु पुलिस बल भी प्रदान किया जाना चाहिए.

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