अमरावतीमहाराष्ट्र

नागपुर हाई कोर्ट की सहसंचालक शिक्षा विभाग को फटकार

मामला दर्यापुर के प्रबोधन शाला में नियमबाह्य नियुक्ति का

अमरावती/दि.28-दर्यापुर निवासी निवासी सुचिता प्रभाकर ब्रह्मे ने सह संचालक शिक्षा विभाग अमरावती, विदर्भ प्रबोधन मंडल और प्राचार्य प्रबोधन विद्यालय दर्यापुर के खिलाफ रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया कि संस्था के माध्यम से प्रबोधन विद्यालय दर्यापुर में गलत तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है. इसके विरुद्ध उन्होंने हाई कोर्ट नागपुर में रिट याचिका भी दायर की थी. इस रिट याचिका की सुनवाई के दौरान 17 फरवरी 2025 के आदेश के अनुसार सहसंचालक शिक्षा विभाग अमरावती से उच्च न्यायालय द्वारा पूछताछ की जाएगी. साथ ही सचिव शासन शिक्षा विभाग, मुंबई मंत्रालय को जांच के आदेश दिए गए हैं. इसलिए, शिक्षा क्षेत्र में हलचल मच गई है, जिससे संस्थान के ट्रस्टियों में खलबली मची है. विदर्भ प्रबोधन मंडल दर्यापुर द्वारा सुचिता प्रभाकर ब्रह्मे (हातेकर) पर अन्याय कर नियम विरुद्ध एवं सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति की थी. उल्लेखनीय यह है कि, सरकार का जैसे थे स्थिति का आदेश रहने पर भी संस्थान ने शिक्षक की नियुक्ति की है. यह नियुक्ति वर्ष 2015-16 में की गई है. उच्च न्यायालय के इस झटके से शिक्षा क्षेत्र में हडकंप मच गया है.

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