
* आवेदन के साथ सबूत आवश्यक
अमरावती/दि.19-स्थानीय निकायों के चुनाव लडनेवाली विवाहित महिलाओं को बडी राहत देते हुए आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि वे अपना नाम बदल सकेगी. इसके लिए आवेदन के साथ जरूरी सबूत पेश करने होंगे. 17 में से कोई एक दस्तावेज महिला उम्मीदवार पेश कर सकती है. आयोग के निर्णय से महिलाओं के नाम को लेकर चल रहा असमंजस दूर हो गया.
निकाय चुनाव लडनेवाली विवाहित महिलाओं का वोटर लिस्ट में विवाह के पहले वाला नाम रहता है. उन्हें वोटर लिस्ट के नाम के अनुसार नामांकन करना पडता है. ऐेसे में उम्मीदवार के रूप में उनका वर्तमान यह पहले का कौन सा नाम रहेे, इसका संभ्रम देखा गया.
चुनाव आयोग ने गत 13 मार्च को आदेश जारी कर महिला प्रत्याशियों को राहत दी हैं. वोटर लिस्ट में नाम रहने की शर्त उम्मीदवार हेतु होती है. अब तक वोटर लिस्ट के नाम के अनुसार नामांकन प्रस्तुत करना होता था. किंतु अब महिला उम्मीदवार अपना वर्तमान नाम के साथ फार्म भर सकती है. उसे जरूरी 17 प्रकार के प्रस्तावित में से कोई एक संबंधित चुनाव अधिकारी के सामने पेश करना होगा.