प्रुडेन्शियल एज्युकेशन सोसायटी के अध्यक्ष नंदकुमार भेले को कारावास
चेक अनादर का मामला, प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी ने दिये आदेश
अमरावती/ दि.6 – न्यायालय क्रमांक 3 के प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी डी. जे. कलस्कर ने सुनाए फैसले में प्रुडेन्शियल एज्युकेशन सोसायटी के अध्यक्ष नंदकुमार शंकरराव भेले को आठ माह कैद की सजा व शिकायतकर्ता तुलसिदास गोहत्रे को नुकसान भरपाई के रुप में 10 लाख रुपए देने के आदेश दिये.
आरोपी नंदकुमार शंकरराव भेले प्रुडेन्शियल एज्युकेशन सोसायटी व संबंधित वात्सल्य विद्यामंदिर शंकर नगर अमरावती के अध्यक्ष इस संस्था में नौकरी लगाने का बहाना किया व उसके बाद स्कूल में रिक्त रहने वााले पद के लिए शासन की मान्यता लाने हेतु रुपयों की आवश्यकता है, ऐसा बहाना कर आरोपी नंदकुमार भेले ने शिकायतकर्ता तुलसिदास गोहत्रे को चुना लगाने का प्लान बनाया. संबंध को देखते हुए शिकायतकर्ता तुलसिदास गोहत्रे ने रुपयों की व्यवस्था कर 8 लाख रुपए ृ2012 में आरोपी भेले को दिये थे. परंतु रकम वापस करने के लिए भेले ने दिया चेक शिकायतकर्ता ने भुनाने के लिए बैंक में डाला. मगर आरोपी के बैंक खाते में पर्याप्त रकम न होने के कारण चेक वापस आ गया. इस वजह से शिकायतकर्ता ने एड. शिरीश जाखड के माध्यम से नोटीस देकर कानूनी तौर पर रुपए वापस मांगे. नोटीस मिलने के बाद भी नंदकुमार भेले ने रुपए वापस नहीं किये. इसपर शिकायतकर्ता तुलसिदास ने अदालत में केस दायर किया. शिकायतकर्ता की ओर से शिकायतकर्ता उनका पुत्र प्रतिक गोहत्रे के बयान लिये गए. परंतु आरोपी उपस्थित नहीं हुआ. अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये गए सबुतों और दलीलों के आधार पर नंदकुमार को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई. अगर रुपए देने में असमर्थ रहा तो और दो माह साधे कारावास की सजा भुगतना होगा. इस मामले में शिकायतकर्ता गोहत्रे की ओर से एड. शिरीश जाखड ने दलीले पेश की. इसी तरह एड. एस. डी. कपाले, एड. अमित सहारकर, एड. अर्जुन देशमुख, एड. श्रीकांत ठाकुर, एड. मिलिंद तायडे, एड. मृणाल काटोलकर ने सहायता की.