अमरावती

नराधमी आरोपी को १० वर्ष सश्रम कारावास की सजा

पांच वर्ष की लडकी पर बलात्कार का मामला 

  • जिला न्यायायल का महत्वपूर्ण फैसला

  • तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम करजगांव की घटना

अमरावती प्रतिनिधि/दि. ६ – तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम करजगांव में आरोपी ने अपने घर में पडोसी की पांच वर्षीय लडकी को ले जाकर उसपर बलात्कार किया. इस मामले में दोषी पाये जाने वाले नराधमी आरोपी को स्थानीय जिला न्यायालय क्रमांक पांच की न्यायमूर्ति श्रीमती एस.ए.सिन्हा की अदालत ने १० वर्ष सश्रम कारावास व १० हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने में तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की महत्वपूर्ण सजा सुनाई. मनोहर प्रभाकर ठाकरे (३२, करजगांव) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. मिली जानकारी के अनुसार पीडित आंगनवाडी में पढने वाली पांच वर्षीय लडकी और उसे एक कक्षा ६वीं में पढने वाला भाई है. २८ मार्च २०१८ की सुबह पीडित लडकी की मांं खेत में मजदूरी के काम पर गई थी. बडा भाई सातरगांव के स्कूल में गया था. पीडित लडकी घर में ही थी. उसके घर के पीछे रहने वाले आरोपी के घर सुबह १०.३० से ११ बजे के बीच आरोपी की भतीजी के साथ खेलने गई थी. घटना के वक्त उस बच्ची के दादा, दादी दूसरे गांव गए हुए थे. घटना के दिन दोपहर के समय पीढित बच्ची का भाई घर आया, इस समय वह बच्ची रोते हुए गई. लडकी के पास १० रुपये रखे हुए थे. भाई व्दारा पूछे जाने पर लडकी ने उसे हो रहे दर्द के बारे में जानकारी दी. तब भाई ने फोन से अपने मां को सूचना दी. लडकी की मां जब घर लौटी तो उससे पूछताछ की तब लडकी ने सारी हकीकत बताई. इसके बाद पीडित लडकी की मां व मामा पुलिस थाने में शिकायत देने गए. परंतु रिपोर्ट देते समय पीडित लडकी की मां को मानसिक धक्का लगने के कारण लडकी की मां की दतकडी बंद गई और वह बेहोश हो गई. इसके बाद अमरावती के अस्पताल भर्ती किया गया. इसके बाद दूसरे दिन पुलिस थाने में शिकायत दी गई. पुलिस ने आरोपी मनोहर ठाकरे के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पीडित लडकी की मेडिकल जांच की गई. लडकी को सूजन थी. इसके अनुसार डॉक्टर ने रिपोर्ट दी. पीडित की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा ३७६ व दफा ८,१२, पोस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर तहकीकात पूरी करने के बाद अदालत में दोषारोप पत्र दायर किया. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से ६ गवाहों के बयान लिये गए, इस मामले की तहकीकात पीएसआई अमोल ढोकण ने पूरी की.

अदालत ने सुनवाई के दौरान बलात्कार व पोस्को का अपराध सिध्द होने पर दोषी करार देते हुए न्यायमूर्ति श्रीमती एस.ए.सिन्हा की अदालत ने आरोपी मनोह प्रभाकर ठाकरे को १० वर्ष सश्रम कारावास व १० हजार जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में सहायक सरकारी वकील एड.दिपक आंबलकर ने दलीलें पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में ठाकरे ने सहयोग दिया.

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