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कोलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा के विज्ञापन पर लगाई रोक
कोलकत्ता/दि.22– कोलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा को अगले आदेश तक तृणमूल कॉग्रेस के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत हमले करने वाले भाजपा के विज्ञापनों के खिलाफ टीएमसी व्दारा दायर शिकायतों को सुनने में घोर विफलता के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को भी फटकार लगाई है. अदालत ने कहा कि आयोग तय समय में टीएमसी की शिकायतों को सुनने में पूरी तरह विफल रहा है. जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा कि लाइसेंस पीरियड (चुनाव से एक दिन पहले और मतदान के दिन) के दौरान बीजेपी के विज्ञापन आदर्श आचार संहिता और टीएमसी के अधिकारियों के साथ-साथ नागरिकों के निष्पक्ष चुनाव के अधिकार का भी उल्लंघन थे. कोर्ट न कहा, तय समय पर कार्रवाई करने में आयोग की विफलता के कारण यह अदालत निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए बाध्य है. कोर्ट ने कहा टीएमसी के खिलाफ लगाए गए आरोप और प्रकाशन पूरी तरह से अपमानजनक है और निश्चित रुप से प्रतिव्ददियों का अपमान करने और व्यक्तिगत हमले करने के इरादे से है. इसलिए उक्त विज्ञापन सीधे तौर पर एमसीसी के विरोधाभासी होने के साथ-साथ याचिकाकर्ता और भारत के सभी नागरिकों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और बेदाग चुनाव प्रक्रिया के अधिकारो का उल्लंघन है.