अमरावती/दि.3 – आगामी 10 अप्रैल को संपूर्ण देशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में नागरिकों के प्रलंबित फौजदारी मामले आपसी तालमेल के साथ सुलझाए जाएगें. जिसमें न्यायाधीश, विशिष्ठ वकील, सामाजिक कार्यकर्ताओं का पैनल मामलो को सुलझाने के लिए सहकार्य करेगा. इस लोक अदालत की विशेषता यह है कि किसी भी प्रकार की अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी.
विधिसेवा प्राधिकरण अमरावती के अध्यक्ष तथा जिला प्रमुख व सत्र न्यायाधीश उर्मिला एस.जोशी, फालके व जिला विधि सेवा प्राधिकरण अमरावती के सचिव ए.जी. संतानी ने नागरिकों व पक्षकारों से आहवान किया है कि जिनके फौजदारी मामले प्रलंबित है वे राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष अपने मामालो के बाबत नजदीक के संबंधित जिले व तहसील न्यायालय से संपर्क करें और इस योजना का लाभ लेें ऐसा आहवान जिला विधि सेवा प्राधिकरण अमरावती द्बारा किया गया है.