अमरावती/दि.25 – जिला सहित संपूर्ण राज्य के न्यायालयों में शनिवार 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है. जिसमें दाखिल व दाखिल पूर्व मामलों का आपसी समन्वय के साथ निराकरण किया जाएगा. नागरीक तथा पक्षकार आपस के मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के सामने रखे और समन्वय के साथ सुलझाए ऐसा आवाहन जिला विधि सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश आर.एम. जोशी ने किया है. राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की सूचना के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है.
राष्ट्रीय लोक अदालत में सहभाग लेने के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क भरना नहीं पडेगा तथा कोरोना की पार्श्वभूमि पर लोक अदालत का कामकाज प्रत्यक्ष तथा ऑनलाइन तौर पर होगा. नागरीक तथा पक्षकार मामलों को आपसी समन्वय के साथ सुलझाने हेतु नजदीक के संबंधित जिला न्यायालय अथवा तहसील न्यायालय से संपर्क करें. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 7 से 12 मार्च तक यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है ऐसी जानकारी जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव जी.आर. पाटिल ने प्रेस विज्ञप्ती व्दारा दी.