वाशिम कोर्ट ने दिया पुलिस को निर्देश
मुंबई – /दि.16 मनी लॉडिंग के मामले को लेकर जेल में रहने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री नवाब मलिक के दिक्कतें अब बढती नजर आ रही है. क्योंकि नवाब मलिक के खिलाफ एट्रॉसिटी के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश वाशिम कोर्ट ने पुलिस को दिया है. एनसीबी के पूर्व मुंबई झोनल डायरेक्टर समीर वानखडे द्बारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त आदेश जारी किया.
जानकारी के मुताबिक एनसीबी अधिकारी समीर वानखडे ने खुद वाशिम कोर्ट में उपस्थित होकर 14 अगस्त को यह याचिका दाखिल की थी. जिस पर आज सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नवाब मलिक की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया और पुलिस को निर्देश दिया कि, नवाब मलिक के खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया जाए.
बता दें कि, एनसीबी के मुंबई झोनल डायरेक्टर रहते समय समीर वानखडे ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूझ ड्रग्ज पार्टी मामले में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद नवाब मलिक ने समीर वानखडे सहित उनके परिवार पर काफी गंभीर आरोप लगाये थे. एनसीबी अधिकारियों ने फर्जी कार्रवाई की है. ऐसा आरोप लगाते हुए नवाब मलिक ने समीर वानखडे के व्यक्तिगत जीवन के कई पुराने फोटो अपने अधिकृत ट्विटर अकाउंट के जरिए शेअर किये थे. जिससे वानखडे परिवार की बदनामी हुई. ऐसा कहते हुए समीर वानखडे ने वाशिम सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी.