अमरावती

नझूल पट्टा धारक 31 दिसंबर से भरे कर

अमरावती /दि.11– नझूल पट्टा धारकों से अपने कर व बकाए की अदायगी 31 दिसंबर से पहले करने का आवाहन करते हुए भूमि अभिलेख उपाधिक्षक अनिल फुलझेले ने चेतावनी दी है कि, यदि तय समयावधि के भीतर कर की अदायगी नहीं करने वाले लोगोें के खिलाफ भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया गया कि, शहर में अनेकों नझूल पट्टा धारक है. जिनके द्वारा प्रतिवर्ष कर की नियमित अदायगी करना आवश्यक है. परंतु नझूल पट्टा धारकों द्वारा अब तक करीब 1 करोड 39 लाख 6 हजार 708 रुपए के नझूल कर की अदायगी नहीं की गई है. इस संदर्भ में भूमि अभिलेख कार्यालय द्वारा बार-बार सुचित किये जाने के बावजूद भी कई लोगों ने कर की रकम अदा नहीं की है. जिसे भूमि अभिलेख कार्यालय द्वारा काफी गंभीरतापूर्वक लिया गया है और चेतावनी दी गई है कि, यदि संबंधितों द्वारा 31 दिसंबर के पहले कर की अदायगी नहीं की, तो बकाया नझूल कर की वसूली के लिए महाराष्ट्र जमीन राजस्व महामंडल 1966 के प्रावधानानुसार नझूल भाडा कर रद्द करते हुए नझूल की संपत्ति को सरकार के पास वापिस लेने की कार्रवाई की जाएगी.

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