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कोविड को लेकर जिला प्रशासन की नई गाईडलाईन

जिले को प्रतिबंध मुक्त करने प्रशासन दे रहा टीकाकरण पर पूरा जोर

* जिलाधीश पवनीत कौर ने टीकाकरण अभियान सफल बनाने हेतु मांगा सभी से सहयोग
अमरावती/दि.4– कोविड संक्रमण के लगातार कम होते असर व प्रभाव तथा संक्रमितों की लगातार घटती संख्या को देखते हुए राज्य टास्कफोर्स द्वारा कोविड प्रतिबंधों को शिथिल करने हेतु निर्धारित मानक तय करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये है. जिसके मुताबिक 4 मार्च से राज्य के कई जिलों के पूरी तरह से प्रतिबंध मुक्त करते हुए अनलॉक कर दिया गया है. किंतु अनलॉक किये गये जिलों में अमरावती जिले का समावेश नहीं है. क्योंकि यहां पर टीकाकरण का प्रमाण कुछ कम है. ऐसे में अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर ने आज एक नई अधिसूचना जारी करते हुए कोविड प्रतिबंधों को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है. जिसमें शत-प्रतिशत टीकाकरण अभियान को सफल बनाने पर विशेष जोर देते हुए जिले के सभी नागरिकों से इस अभियान को सफल बनाने हेतु आवश्यक सहयोग देने का आवाहन भी किया गया है.
जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि, अब सार्वजनिक सेवा देनेवाले आस्थापनाओं के सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण होना आवश्यक रहेगा. साथ ही होम डिलीवरी देनेवाले कर्मचारियों सहित सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करनेवाले लोगों के लिए भी पूर्ण टीकाकरण जरूरी होगा. इसके अलावा मॉल, रेस्टॉरेंट, टॉकीज, पर्यटन स्थल व धार्मिक स्थल पर जाने हेतु भी टीकाकरण पूरी तरह से आवश्यक रहेगा. वहीं किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी कार्यालय या औद्योगिक क्षेत्र में काम करनेवाले का टीकाकरण पूर्ण होना रहेगा जरूरी होगा. इसके साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थल अथवा सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 फीसद या 200 लोगों की उपस्थिति को अनुमति दी जायेगी और कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ अंगणवाडी व पूर्व प्राथमिक सहित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन कक्षाओं को शुरू रहने की अनुमति होगी. इसके अलावा दोनों टीके लगवा चुके लोगोें को राज्य अंतर्गत व अंतरराज्जीय यात्रा के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा. अलबत्ता एक अथवा एक भी टीका नहीं लगवानेवालों को यात्रा करने से 72 घंटे पहले आरटीपीआर की निगेटीव रिपोर्ट देना होगा. अन्यथा उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही सभी सरकारी व निजी कार्यालय तथा औद्योगिक इकाईयां पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे और इन आस्थापनाओं में निर्धारित क्षमतावाले कर्मचारी व कामगार काम कर सकेेंगे.
इस अधिसूचना के साथ ही जिलाधीश पवनीत कौर ने बताया कि, राज्य टास्कफोर्स द्वारा पहले डोज का 90 फीसद व दूसरे डोज का 70 फीसद टीकाकरण पूरा कर चुके तथा फिलहाल 10 फीसद से कम पॉजीटीविटी रेट रहनेवाले जिलों को प्रतिबंध मुक्त करने का निर्णय लिया गया है. इसमें से अमरावती जिले द्वारा पॉजीटिविटी रेट कम रहने की शर्त पूरी की जा रही है और यहां पर अब पॉजीटिविटी रेट दो फीसद से भी कम है. किंतु पहले डोज का 83 फीसद व दूसरे डोज का 55 ॅफीसद टीकाकरण ही हो पाया है. ऐसे में अमरावती जिले को कोविड प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली. ऐसे में जिले को प्रतिबंध मुक्त करने हेतु टीकाकरण पर पूरा जोर दिया जाना जरूरी है और इसे सफल बनाने हेतु सभी नागरिकों की ओर से पूरा सहयोग मिलना आवश्यक है. ताकि राज्य के अन्य जिलों की तरह अमरावती जिला भी पूरी तरह प्रतिबंध मुक्त हो सके.

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