अमरावती/दि.26 – उंची (हाईराईज) इमारतों में रहने वाले लोगों की जान व संपत्ति बचाने के लिए अग्निशमन दल को उंची मंजिलों तक अधिक सुरक्षित व जलदगति से पहुंचने के लिए फायर इव्हाक्यूएशन लिफ्ट अनिवार्य करने का कानून राज्य में जल्द ही लागू किया जाएगा. उसके लिए उर्जा व अग्निशमन विभाग ने एक परिपत्रक जारी किया है. इस कानून में कई प्रतिबंधक प्रावधानों का समावेश रहेगा.
राज्य में कई ठिकानों पर लिफ्ट लगाई गई है. लेकिन जांच में वह लिफ्ट नियमानुसार नहीं रहने की बात प्रकाश में आयी. जिससे सुरक्षित लिफ्ट के लिए 70 मिटर से अधिक उंची इमारतों में फायर इव्हाक्युएशन लिफ्ट बिठाने का परिपत्रक राज्य के उर्जा व अग्निशमन विभाग ने संयुक्त रुप से जारी किया है. बडे महानगरों में उंची इमारतें बनाने वाले विकासकों ने अप्रमाणित या कम दर्जा वाली फायर इव्हाक्युएशन सोल्युशन लिफ्ट का चयन किया है. निर्माण व्यवसायी लिफ्ट निर्माताओं से गुणवत्ता को लेकर आना-कानी करते है. जिससे मानांकन नहीं रहने वाले फायर सोल्युशन इव्हाक्युएशन लिफ्ट से आग लगने वाले योग्य सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाती.
* फायर इव्हाक्युएशन लिफ्ट अनिवार्य करेंगे
फायर इव्हाक्युएशन लिफ्ट यह अधिक सुरक्षित विकल्प है. यह लिफ्ट विकासकों के विशेष दल द्बारा विकसित की जाती है. जिससे आगजनी की स्थिति में दमकल के कर्मचारियों को कम समय में उंचे मंजिल तक पहुंचने में आसानी होकर सभी आयु गुट के कम से कम 18 लोगों को 3 मिनट से कम समय में बाहर निकालने में मदद होती है. एमर्जेन्सी रिस्पॉस दल को आग से लढने व जान बचाने के लिए एक मिनट में किसी भी मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाता है. इसलिए 70 मिटर से अधिक उंची इमारतों को फायर इव्हाक्युएशन लिफ्ट अनिवार्य की जाएगी. जल्द ही संबंधित आदेश जारी होने जा रहे है.