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254.4 करोड अतिरिक्त नंबर होंगे उपलब्ध
अमरावती प्रतिनिधि/दि.27 – आगामी 1 जनवरी से लैंडलाइन व्दारा मोबाइल पर कॉल करणे के नियम में बडा बदलाव किया जा रहा है. उसके अनुसार देशभर में लैंडलाइन व्दारा मोबाइल पर कॉल करने वाले ग्राहकों को 1 जनवरी से मोबाइल नंबर के पहले शून्य (0) लगाना पडेगा. दूरसंचार विभाग ने ट्राय के इस निर्णय को मंजूरी दे दी है. ट्राय ने इस प्रकार के कॉल के लिए मोबाइल नंबर के पहले शून्य लगाने की शिफारिश 29 मई 2020 को ही की है. इस निर्णय के कारण दूरसंचार कंपनियों को अधिक का नंबर देना सुविधाजनक साबित होगा.
दूरसंचार विभाग ने 20 नवंबर को जारी किये गये एक परिपत्रक में कहा है कि लैंडलाइन व्दारा मोबाइल पर नंबर डायल करने की पध्दत में बदल करने के लिए ट्राय की शिफारिश को मंजूरी दी गई है. इसलिए मोबाइल और लैंडलाइन सेवा के लिए योग्य प्रमाण में नंबर देने की सुविधा उपलब्ध होगी.
इस परिपत्रक में बताया गया है कि नियमों नुसार यह नियम लागू किए जाने के बाद लैंडलाइन व्दारा मोबाइल पर कॉल करने के लिए मोबाइल नंबर के पहले शून्य लगाना पडेगा. दूरसंचार विभाग के मुताबिक दूरसंचार कंपनियों को लैंडलाइन के सभी ग्राहकों को शुन्य डायल करने की सुविधा देनी पडेगी. हाल की घडी में यह सुुविधा क्षेत्र के बाहर कॉल करने के लिए उपलब्ध है. फिक्स लाईन स्वीच में उपयुक्त घोषणा की जाए. जिसस फिक्स लाईन सबस्क्रायबर्स को सभी फिक्स्ड से मोबाइल कॉल के आगे शुन्य डायल करने की आवश्यकता को बताया जाएगा यह जानकारी परिपत्रक में दी गई है.