अमरावती

आज से लागू हुए दुपहिया-चारपहिया वाहन पंजीयन के नये नियम

पूराने वाहनों का पंजीयन हुआ दुगना महंगा

अमरावती/दि.1– एक ओर जहां महंगाई ने सबका जिना मुश्किल कर दिया है. वहीं अब मोटर वाहन नियम में सुधारना के बाद दुपहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहनों का पंजीयन शुल्क बढाया गया है. आज 1 अप्रैल से यह नये नियम लागू हो गये है. नये रेट पूराने रेट से दुगनी मात्रा में बढाये गये है. जिससे वाहन चालकों के जेब पर बोझ बढ गया है.
केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम में 23वीं सुधारना की. जिस पर आज से अमल शुरु हो गया है. जिससे अब परिवहन विभाग मेें सभी वाहनों के पंजीयन के नये नियम लागू कर दिये है. जिसके तहत अब अपंगों के वाहनों का पंजीयन शुल्क 50 रुपए किया गया है. इससे अपंगों को दिलासा मिला है. लेकिन अन्य वाहन चालकों पर नये नियमों के कारण बोझ बढ गया है. अब दुपहिया वाहन का पंजीयन करने के लिए 300 रुपए देने पडेंगे. वहीं पूराने वाहन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1 हजार रुपए लगेंगे. तीन पहिया वाहन के लिए नये वाहन का पंजीयन 600 रुपए में व पूराने वाहन का पंजीयन 2 हजार 500 रुपए में होगा. नये हलके वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 600 रुपए तथा पूराने वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 5 हजार रुपए कर दिया गया है. इसी प्रकार मध्यम माल वाहन तथा प्रवासी यात्री वाहनों के लिए नये वाहन के लिए 1 हजार रुपए व पूराने वाहन के लिए भी 1 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाएगा. भारी मालवाहन व यात्री वाहनों के लिए भी नये व पूराने वाहनों पर 1 हजार रुपए में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. विदेशी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए नये दुपहिया वाहन के लिए 2 हजार 500 रुपए तो पूराने विदेशी वाहन के पंजीयन के लिए 10 हजार रुपए गिनने पडेंगे. उसी प्रकार विदेशी चारपहिया या उससे बडे वाहनों के लिए नये वाहन पर 5 हजार रुपए तथा पूराने वाहन के लिए 40 हजार रुपए पंजीयन शुल्क भरना पडेगा. आज 1 अप्रैल से यह नये नियम प्रादेशिक परिवहन विभाग ने लागू किये है, ऐसी जानकारी अमरावती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामभाउ गित्ते ने दै. अमरावती मंडल को दी.

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