प्रशांत राठी मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को
आज सरकारी वकील ने रिकॉर्ड पर लिया पुलिस का ‘से’
* पुलिस ने 26 पन्नों का ‘से’ किया है दाखिल
अमरावती/दि.6 – पैसों के बदले नौकरी व नियुक्ति का झांसा देते हुए पुंडलिक जाधव नामक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी निर्ममतापूर्वक पिटाई करने के मामले में नामजद रहने वाले बियाणी शिक्षा संस्था के सदस्य प्रशांत राठी की एड इंटरिम बेल के खिलाफ फ्रेजरपुरा पुलिस द्वारा दाखिल किये गये 26 पन्नों के ‘से’ को आज सरकारी वकील द्वारा अदालती कामकाज के रिकॉर्ड पर लिया गया. इसके साथ ही अदालत ने इस मामले मेें अगली सुनवाई हेतु 11 मार्च की तारीख तय की. ऐसे में प्रशांत राठी को दी गई गिरफ्तारी पूर्व जमानत को जारी रखने या रद्द करने पर अगली तारीख को सुनवाई होगी.
बता दें कि, पुराना बायपास रोड स्थित राजहील नगर में रहने वाले अमरावती पंचायत समिति के शिक्षा विभाग में कार्यरत पुंडलिक जाधव नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर प्रशांत राठी सहित अतुल पुरी, बबलू गाडे, अंकुश मेश्राम व कुंदन शिरकरे तथा एक अन्य के खिलाफ अपहरण करते हुए बंधक बनाकर मारपीट व लूटपाट करने एवं जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में प्रशांत राठी के अलावा अन्य सभी आरोपियों को पुलिस ने एक-एक कर गिरफ्तार कर लिया था. वहीं पुलिस की पकड में आने से बचते हुए प्रशांत राठी ने खुद के लिए गिरफ्तारीपूर्व अग्रीम जमानत हासिल कर ली थी. जिसे रद्द कराने हेतु फ्रेजरपुरा पुलिस ने विगत दिनों अदालत में अपना ‘से’ दाखिल किया था. जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा आज रिकॉर्ड पर लिया गया. ऐसे में 26 पन्नों के इस ‘से’ को पढने व समझने हेतु अदालत ने 11 मार्च तक का समय दिया है. जिसके उपरान्त दोनों पक्षों के युक्तिवाद को सुना जाएगा.