निलेश चौरसिया की खदान पर लगा 1 करोड 30 लाख रूपयों का दंड
30 दिन में दंड की राशि अदा करनी होगी
* जिलाधीश पवनीत कौर ने जारी किया आदेश
अमरावती/दि.2– समीपस्थ परसोडा एवं मासोद गांव परिसर में बडे पैमाने पर गिट्टी की खदाने और स्टोनक्रशर है. जिनके द्वारा की जानेवाली खुदाई के चलते गांव भूगर्भिय जल दूषित हो रहा है. इससे संबंधित शिकायत मिलने के चलते विधायक रवि राणा ने जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने के साथ ही परसोडा गांव स्थित निलेश चौरसिया स्टोन इंडस्ट्रीज द्वारा अवैध खुदाई एवं गौणखनिज के अवैध संग्रहण के संदर्भ में शिकायत की थी. जिसके संदर्भ में कार्रवाई करते हुए जिलाधीश पवनीत कौर ने आज निलेश चौरसिया स्टोन इंडस्ट्रीज को अगले तीन दिन के भीतर 1 करोड 30 लाख 70 हजार रूपये का दंड अदा करने हेतु कहा है.
बता दें कि, विधायक रवि राणा ने इस स्टोन क्रशर पर खुद जाकर मुआयना करने के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन के साथ इसे लेकर लगातार संपर्क जारी रखा था और समय-समय पर प्रशासन को इस मामले की जांच करने के साथ ही कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये थे.