* एड. महेंद्र चांडक की पैरवी
अमरावती/दि.20– प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी फिजा ईरानी ने हाल ही में पवन तथा सुनीता मालवीय व्दारा दायर दो प्रकरणों में आरोपी नीलेश गोवर्धनदास दम्माणी को 6 माह जेल और 15 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश जारी किए. रकम अदा न करने पर अतिरिक्त 6 माह की जेल भुगतनी होगी. इस प्रकरण में मालवीय की तरफ से एड. महेंद्र चांडक ने पैरवी की. उन्हें एड. सौरभ काकाणी ने सहयोग किया.
शिकायत के अनुसान पवन मालवीय, सुनीता मालवीय ने आरोपी नीलेश दम्माणी को 5-5 लाख की राशि डिपॉजिट के तौर पर दी थी. रकम वापसी के लिए वर्ष 2018 में आरोपी ने 10 लाख रुपए के दो चेक शिकायतकर्ता मालवीय को दिए थे. बैंक में प्रस्तुत करने पर पर्याप्त रकम न होने से चेक अनादरीत हुए. जिस पर शिकायतकर्ता की ओर से मुखत्यार धारक सुरेश मालवीय राठीनगर ने अलग-अलग शिकायत विद्यमान न्यायालय में की.
दोनों पक्षों के वकील की अदालत में जोरदार जिरह हुई. शिकयतकर्ता के अधिवक्ता महेंद्र चांडक की दलीलों को मान्य कर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया. सजा सुनाई और नुकसान भरपाई देने का भी आदेश दिया.