सरकारी कर्मचारी को पिटने वाला निंभोरकर बाईज्जत बरी
अमरावती/ दि. 29– बिजली वसूली करने गए महावितरण के कर्मचारी को गालियां देते हुए सरकारी काम में बाधा निर्माण कर सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी गोपाल वासुदेव निंभोरकर को जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति नजीर शेख मैडम ने बाईज्जत बरी कर दिया.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि, बडनेरा जुनी बस्ती में वे और उनके साथी बिजली वसूली के लिए गए थे. उन्होंने आरोपी को बिल भरने को कहा, परंतु आरोपी ने गालियां देते हुए लातघुसों से पिटकर जान से मारने की धमकी दी. इस शिकायत पर बडनेरा पुलिस ने अपराध दर्ज कर दोषारोपपत्र अदालत में दायर किया. सरकारी पक्ष की और से 6 गवाह के बयान लिये. एक भी सबूत अपराध सिध्द करने में कामयाब नहीं रहा. एड. एम. एन. नसीम ने दलीले पेश की. जिसे मान्य करते हुए अदालत ने आरोपी को बाईज्जत बरी कर दिया. इस मामले में एड. एम. एन नसीम को एम. झेड. नसीम ने सहयोग किया.