अमरावतीमहाराष्ट्र

बहुचर्चित नादो केस के कुख्यात आरोपी को जमानत नहीं

हाई कोर्ट में एड. सपना जाधव ने की प्रभावी पैरवी

अमरावती/दि.27– शहर में बहुचर्चित नादो हत्याकांड के कुख्यात आरोपी अमोल दिनेश राव जोंधले की जमानत को उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ ने खारीज कर दिया है. इस मामले में शिकायतकर्ता के लिए एड. सपना जाधव ने प्रभावी पैरवी की.

9 दिसंबर 2022 को रात 9 बजे के दौरान फिर्यादी मंगला विजय भोंगले ने मौखिक रिपोर्ट दी कि उसके पडोस में रहने वाला प्रवीण भीमराव बनसोड का फिर्यादी के बेटे रोहित उर्फ नादो विजय भोंगले (बेनोडा) के साथ पुराना विवाद था, जिसकी शिकायत पुलिस को इसके पूर्व ही दी गई है. घटना के दिन फिर्यादी और उसकी बडी बेटी, व फिर्यादी के पति विजय भोंगले घर पर मौजूद थे और बेटा रोहित आंगन में खडा था, इसी दौरान आंगन में आरोपी प्रवीण बनसोड, रूपेश बनसोड, अनिल जोंधले और सैयद नाजिम यह चारों व्यक्ति हाथ में चाकू लेकर आए, आते समय चारों जोर-जोर से गालीगलोज कर रहे थे कि, अब तुम्हें नहीं छोडूंगा, तुम हमारे हाथों मरोगे और जब वे हाथ में चाकू लेकर हवा में घुमा रहे थे, तो आसपास के लोग उन्हें देखकर डर के मारे भाग गए. आरोपियों ने रोहित पर चाकू से वार किया. रोहित चीख सुनकर फिर्यादी, उनके पति व बेटी बाहर आए. वहां पर प्रवीण बनसोड व रूपेश बनसोड की पत्नी जया बनसोड व स्वीटी बनसोड भी खडी थी. रोहित की मां व बहन रोहित को बचाने बीच में गए तो उनको धमकाया तथा स्वीटी बनसोड ने फिर्यादी की बेटी के बाल खींचकर उसे नीचे गिराया. प्रवीण बनसोड, रुपेश बनसोड, अमोल जोंधले व सय्यद नाझीम सालार ने रोहित उर्फ नादू पर चाकू से सपासप वार किया. फिर्यादी के पति व बेटी ने बचाव करने का प्रयास करने पर आरोपियों ने उन पर भी वार किया. रोहित उर्फ नादो को इर्विन अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. हत्या के मामले में आरोपी प्रवीण बनसोड, रूपेश बनसोड, सय्यद नाझीम सय्यद सालार, अमोल दिनेश राव जोंधले, जया बनसोड, स्वीटी बनसोड के खिलाफ विविध धाराओं के तहत फ्रेजरपुरा पुलिस थाना में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया.

विद्यमान जिला न्यायालय अमरावती ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारीज कर दिया. सरकारी पक्ष की ओर से एड.एम.बी.जावडे ने काम देखा. व शिकायतकर्ता ने एड.सपना जाधव के माध्यम से पक्ष रखा. आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत व प्रत्यक्षदर्शी गवाहदार होने से इस मामले के सभी दस्तावेज की जांच कर तथा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विद्यामान उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ ने आरोपी अमोल जोंधले की जमानत नामंजूर की.
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