अमरावतीमहाराष्ट्र

सालभर दौरान गर्भलिंग निदान की नहीं कोई शिकायत

हेल्पलाइन पर नहीं आया किसी का भी फोन

* शिकायत पर लाखों रुपयों के पुरस्कार का है प्रावधान
अमरावती/दि.11– किसी भी तरह के पंजीकृत व गैरपंजीकृत गर्भ परीक्षण केंद्र में डॉक्टर अथवा अन्य किसी के भी द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर गर्भलिंग निदान करना और गैर कानूनी तरीके से गर्भपात करवाना, कानूनी तौर पर अपराध है. जिसके बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा खबरी पुरस्कार योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है. परंतु विगत एक वर्ष के दौरान इस तरह की एक भी शिकायत अमरावती जिले में सामने नहीं आयी. ऐसी जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है.
कन्या जन्म के लगातार कम होते प्रमाण तथा स्त्री भूर्ण हत्या को रोकने हेतु देश में गर्भलिंग निदान व अवैध गर्भपात विरोधी कानूनी अस्तित्व में लाया गया. परंतु अब भी कई स्थानों पर चोरी-छीपे तरीके से गर्भलिंग निदान करने के मामले घटित होते है. जिसे नियंत्रित करने हेतु सरकार ने अब ऐसे मामलों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है और हेल्पलाइन क्रमांक 1800-233-4475 जारी किया गया है. इसके अलावा ‘आमची मुलगी डॉट जीओवी डॉट इन’ इस वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

* क्या है गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कानून?
गर्भस्थ शिशु के कन्या रहने की बात गर्भलिंग निदान के जरिए पता चलते ही कई बार लोगबाग लडकी को अवांछित मानकर गर्भपात करवा देते है. जिसके चलते कन्या जन्मदर घट जाता है. इसे रोकने हेतु गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कानून को अस्तित्व में लाया गया. जिसके मुताबिक गर्भधारणपूर्व एवं प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग का निदान करना कानूनन अपराध ठहराया गया है.

* यहां दर्ज कराए शिकायत
किसी भी स्थान पर अवैध तरीके से गर्भलिंग निदान व गर्भपात की घटना घटित होने की जानकारी देने हेतु हेल्पलाइन क्रमांक 1800-233-4475 जारी किया गया है. इसके अलावा ‘आमची मुलगी डॉट जीओवी डॉट इन’ इस वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

* शिकायत देने वाले को 1 लाख का ईनाम
गर्भलिंग परीक्षण व अवैध गर्भपात के संदर्भ में मिली शिकायत के आधार पर यदि अदालत में मुकदमा शुरु होता है, तो सूचना देने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से खबरी पुरस्कार योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है. साथ ही उसका नाम भी गोपनीय रखा जाता है, ऐसी जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है.
* सालभर में एक भी शिकायत नहीं
जिले में जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान एक साल में गैरकानूनी गर्भलिंग परीक्षण व अवैध गर्भपात के संदर्भ मेें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई.

* शिकायत पर आगे क्या होता है?
गर्भलिंग परीक्षण या अवैध गर्भपात के संदर्भ में शिकायत प्राप्त होने के बाद सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखते हुए मामले को अदालत में चलाया जाता है. जहां पर अपराध सिद्ध होने पर दोषियों को सजा देने के साथ ही शिकायतकर्ता को पुरस्कार की राशि प्रदान की जाती ह

* जिले में 1 हजार लडकों पर 925 लडकियों का अनुपात
जिले में जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान एक साल में 12 हजार 556 लडकों तथा 11 हजार 619 लडकियों का जन्म हुआ. यह हजार लडकों पर 925 लडकियों का लिंगानुपात रहा.
* गर्भलिंग परीक्षण अथवा अवैध गर्भपात करना कानूनन अपराध है. इसकी जानकारी देने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है. साथ ही सरकार द्वारा कन्य जन्मदर को बढाने हेतु तमाम आवश्यक कदम भी उठाये जाते है.
– दिलीप सौंदले,
जिला शल्यचिकित्सक.

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