अमरावती

प्लॉट डेवलप कर बेचने पर जीएसटी नहीं

जीएसटी काउन्सिल का स्पष्टीकरण

अमरावती/दि.30 – प्लॉट को डेवलप करके बचेना भी जमीन की बिक्री ही है. उस पर जीएसटी नहीं लगता. ऐसा जीएसटी काउंसिल ने स्पष्ट किया है. वस्तु एवं सेवा कर के मामले की सर्वोच्च परिषद जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक मेें संबंधित स्पष्टीकरण जारी किया गया है. गौरतलब है कि, अब तक स्पष्टीकरण नहीं रहने से कई राज्यों में प्लॉट की बिक्री पर भी जीएसटी वसूला जा रहा था.
काउंसिल ने स्पष्टीकरण में कहा कि, किसी जमीन के टूकडे को समतन कर, डे्रनेज लाईन आदि बिछाकर बेचना भी जमीन बेचना है और यह जीएसटी के दायरे में नहीं आता. मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में जीएसटी की अथॉरिटी ऑफ एडवॉन्स रुलिंग प्लॉट पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलने का आदेश दे चुकी है. कई ग्राहकों से इसकी वसूली भी की जा चुकी है. इसकी शिकायत मिलने के बाद ही काउंसिल ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है. इससे अब स्थिति स्पष्ट हो गई है. कोर्ट में इस मामले को लेकर चल रहे मुकदमेबाजी भी अब खत्म हो जाएंगी.

* जो जीएसटी भर चुके उनके लिए रास्ता निकाले सरकार
जीएसटी विशेषज्ञ सीए सुधीर हालाखंडी ने कहा कि, अगर टैक्स सरकार के पास जमा हो जाता है, तो वह वापस नहीं मिलता. प्लॉट के खरीदार तो जीएसटी में रजिस्टर भी नहीं होंगे, ऐसे में वे क्लेम भी नहीं कर सकते. इस मामले में टैक्स की राशि काफी बडी है. इसलिए सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि करदाताओं को गलत तरीके से वसूला गया टैक्स वापस मिल सकें. अन्यथा करदाताओं के पास कोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है.

* कैसिनो, लॉटरी पर जीएसटी को लेकर फैसला अगस्त में
जीएसटी काउंसिल ने कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुडदौड पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला टाल दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने बताया कि, मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूहों को सभी पक्षों को दुबारा सुनने के लिए कहा गया है. समिति 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपेंगी. इस पर फैसला अगस्त के पहले सप्ताह मेें प्रस्तावित काउंसिल में होगा. काउंसिल में खाद्य तेल, एलईडी लैम्प सहित 10 चीजों के इन्व्हर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार को मंजूरी दी. वहीं मास, मछली, दही, पनीर, शहद, सुखी फल्लीदार सब्जियां, सुखा मखाना, गेहूं व मोटे अनाज, गुड, मुरमुरा जैसे प्री-पैक लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर टैक्स छूट को वापिस लेने का निर्णय लिया. अब इन चीजों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. वहीं ऐसी चीजे जो अन पैक्ट, अन लेबल और अन ब्रान्डेड है, उन पर जीएसटी से छूट जारी रहेंगी. काउंसिल में कट और पॉलिस डायमंड पर टैक्स की दर को 0.25 प्रतिशत से बढाकर 1.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से लागू होगी.

* एलईडी लाईफ, हिरे होंगे महंगे
यह चीजे होगी महंगी                                                                     पहले                                  अब
प्रिन्टिंग, राईटींग या ड्राईंग इंक                                                        12 प्रतिशत               18 प्रतिशत
चाकू, कटींग ब्लेड, पेन्सिल, शॉपनर, चम्मच आदि                            12 प्रतिशत               18 प्रतिशत
एलईडी लैम्प, लाईट एण्ड फिस्चर मेटल प्रिंटेड सर्क्रिट बोर्ड                12 प्रतिशत               18 प्रतिशत
सोलर वॉटर हिटर                                                                            05 प्रतिशत               18 प्रतिशत
लेदर उत्पादन                                                                                  05 प्रतिशत               18 प्रतिशत
कट व पॉलिस डायमंड                                                                      0.25 प्रतिशत            1.5 प्रतिशत

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