जनहित में कितने भी अपराध दर्ज हुए तो भी परवाह नहीं- रवि राणा
विधायक राणा व कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभियोगपत्र दाखल
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जिप सीईओ के कक्ष से एसी निकाला था
अमरावती/प्रतिनिधि दि. १ – वर्ष 2017 में तत्कालीन जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कक्ष में जाकर एसी निकालने के मामले में आज जिला व सत्र न्यायालय नं.1 के न्यायाधीश कालकर की अदालत में विधायक रवि राणा व अन्य युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभियोगपत्र दाखल इसके लिए विधायक रवि राणा आज न्यायालय में पेश हुए. यहां उन्होंने पत्रकारों को बताया कि जनता के हित के लिए कितने भी अपराध दर्ज हुए तो भी परवाह नहीं.
जानकारी के अनुसार 29 मई 2017 को जलकिल्लत की समस्या और उसपर किये जाने वाले उपाय पर चर्चा करने के लिए विधायक रवि राणा अपने सहयोगी समेत गये तब जिप के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने कक्ष में नहीं थे. उनके कार्यालय में कोई भी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित न रहते हुए एसी, पंखे, लाइट मात्र शुरु थे. राष्ट्रीय संपत्ति का यह नुकसान और अधिकारियों की ऐय्यास हरकत व गैर जिम्मेदाराना रवैया देख संतप्त हुए कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय का एसी निचे निकाला और प्रतिकात्मक आंदोलन किया. उस समय तत्कालीन जिप के उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी ने गाडगे नगर पुलिस थाने में विधायक रवि राणा व उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. जिसपर गाडगेे नगर पुलिस थाने में विधायक रवि राणा, संजय हिंगासपुरे, जिप सदस्य दिनेश टेकाम, आशिष कावरे, अनुप अग्रवाल, अनिकेत देशमुख आदि के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था. इसी मामले में आज न्यायाधीश कालकर की अदालत ने अभियोगपत्र दाखिल किया गया. न्यायालय ने सभी को जमानत मंजूर की. इस समय विधायक रवि राणा की ओर से एड.दीप मिश्रा, एड.जिया खान, एड.परवेज और एड.चंद्रशेखर गुलसुंदरे आदि ने पक्ष रखा.