* अनधिकृत ई-बाइक विक्रेता भी आरटीओ के निशाने पर
अमरावती/ दि.21 – पेट्रोल-डीजल के पर्याय के रुप में इलेक्ट्रीक बाइक बडे पैमाने में शहर समेत जिलेभर में आ गई है. परंतु शहर की सैकडों ई-बाइक का आरटीओ में पंजीयन नहीं. यह हकीकत है. प्रति घंटे 25 किलोमीटर से अधिक गति से दौडने वाले वाहन का पंजीयन करना बंधनकारक है. इसके कारण पंजीयन न रहने वाली ई-बाइक अब आरटीओ व्दारा बरामद की जाएगी. आरटीओ से केवल 6 ई-बाइक विक्रेताओं ने अनुमति ली है. करीब 15 से 20 विक्रेता अनधिकृत है. अब ऐसे नियम तोडने वाले विक्रेता आरटीओ के निशाने पर है. उनके पास की दुपहिया भी बरामद की जाएगी. सोमवार से यह कार्रवाई का अभियान शुरु किया जाएगा.
शासन ने पर्यावरण पुरक अभियान चलाने की दृष्टि से ईलेक्ट्रीक वाहन नियम 2011 में लागू किया, मगर ई-बाइक की संख्या पिछले वर्षभर में अधिक बढ गई है. इसमें 250 वैट से कम व जिस वाहन की गति प्रति घंटे 25 किलोमीटर से अधिक नहीं है, ऐसे वाहनों को आरटीओ को पंजीयन कराना जरुरी नहीं है, मगर इससे अधिक गति और 250 वैट से अधिक क्षमता वाली बैटरी होने पर संबंधित वाहन की केंद्रीय मोटर वाहन नियमानुसार मान्यता प्राप्त संस्था (इसमें एआरएआई, आईसीएटी, सीआईआरटी आदि) है. उनके पास से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर आरटीओ वाहनों का पंजीयन कराता है. इसी तरह ऐसे वाहनों को पंजीयन शुल्क में छूट दी जाती है. मगर पिछले कुछ दिनों से शहर व जिले में ऐसे कुछ ई-बाइक की बिक्री शुरु है, जिन्होंने कोई भी पंजीयन नहीं कराया है. ज्यादा गति से दौडने वाली ई-बाइक खुलेआम बेची जा रही है. इस वाहन में एक बटन व्दारा गति बढाने वाला सिस्टम, इसी तरह गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने के बाद भी वह 25 ही दिखाती है, ऐेसी भी कलाकारी ई-बाइक में होने की बात आरटीओ के जांच में उजागर हो गई है, ऐसा गैर तरीके से बदलाव कर वाहन बिक्री के कारण सडक दुर्घटना की संभावना रहती है. इसी तरह वाहन में आग लगकर गंभीर घटना हो सकती है. इसके कारण विक्रेता के पास मान्यता प्राप्त संस्था टेस्ट अप्रुवल रिपोर्ट, परिवहन आयुक्त से मिली रिपोर्ट देखकर ही ई-बाइक खरीदी करे, इस बीच नियम तोडकर तैयार किये ई-वाहनों पर अब आरटीओ व्दारा कडी कार्रवाई की जाएगी.
बरामद के साथ बिक्रेता को 1 लाख तक जुर्माना
सोमवार 23 मई से आरटीओ बगैर पंजीयन ई-बाइक सवार पर कार्रवाई शुरु कर देगी, आरटीओ की अनुमति न लेते हुए नियम तोडकर ई-बाइक की बिक्री करने वाले बिक्रेताओं की खोज शुरु कर दी गई है. ऐसे बिक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर 1 लाख रुपए तक जुर्माना ठोका जाएगा. इसी तरह उनके पास के सभी वाहन बरामद किये जाएंगे.
वाहन बरामद के साथ चालक पर जुर्माना
पीयूसी व बीमा न रहने के कारण 4 हजार रुपए का जुर्माना, इसी तरह आरटीओ में पंजीयन न करने के कारण 4 हजार इन 8 हजार के अलावा चालक के पास वाहन चलाने का लाइसेंस न हो तो 10 हजार रुपए का जुर्माना, ऐसे कुल 18 हजार जुर्माना ठोका जाएगा.
अब तक 1 हजार 121 ई-बाइक का पंजीयन
आरटीओ के पास शहर में जिले में अब तक 1 हजार 121 ई-वाहन का पंजीयन हुआ है. इसके अलावा 6 विक्रेताओं ने आरटीओ से वाहन बेचने की अनुमति ली है, मगर इसके अलावा बीना अनुमति नियम तोडकर नकली ई-बाइक शहर में बेचना शुरु है. इस वजह से आरटीओ में पंजीयन न कराने वाले सभी ई-बाइक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जुर्माना ठोकने के साथ ही बीना अनुमति दौडने वाली ई-बाइक भी बरामद की जाएगीए.
– रामभाऊ गिते, आरटीओ अधिकारी, अमरावती