अमरावती/दि.26- दिवाली के मद्देनजर शहर में पटाखा विक्री नियमानुसार करने पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने आज दोपहर विक्रेताओं के साथ बैठक लेकर उन्हें विविध निर्देश दिए. सीपी ने बगैर लाइसेंस शहर में पटाखा विक्री नहीं होने देने की चेतावनी देते हुए कडी कार्रवाई के संकेत भी दिए. उसी प्रकार लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेताओं को जो सावधानियां और नियमों का पालन करना है, उस बारे में भी बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए. बैठक में सीपी के साथ डीसीपी सागर पाटिल, विक्रम साली, एसीपी प्रशांत राजे, शिवाजी बचाटे, सभी थानेदार, मनपा अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी, प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी आदि मौजूद थे. आयुक्तालय क्षेत्र के लगभग 150 परवानाधारक पटाखा विक्रेताओं की उपस्थिति रही. जिसमें बडनेरा, भातकुली, नांदगांवपेठ, वलगांव के भी लोग उपस्थित थे.
* एनओसी जरुरी, परिवर्तन शुल्क 300 रुपए
बैठक में बताया गया कि पटाखा विक्री के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ परिवर्तन शुल्क 300 रुपए अदा करना होगा. पटाखा की दो दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर का फासला रखना होगा. उसी प्रकार बगैर उचित परवाना के कोई भी पटाखा की दुकान नहीं लगा सकेगा, ऐसा पाए जाने पर पुलिस और संबंधित विभाग व्दारा कडी कार्रवाई होगी.
* सायंसकोर पर 50 दुकानें
सीपी रेड्डी ने बताया कि सायंसकोर मैदान पर पटाखा मार्केट रहेगा. जिसमें 50 दुकानों को अनुमति दी जाएगी. वहां दमकल सहित अन्य खबरदारी उपाय होंगे. उसी प्रकार शहर के अन्य भागों की दुकानों में सीजफायर, पानी की बाल्टी, रेत की बकेट और भरपूर पार्किंग सुविधा आवश्यक की गई है. नियम का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी सीपी रेड्डी ने दी. उपस्थित दुकानदारों ने नियम कायदों में रहकर पटाखा विक्री करने का वादा किया.