* यातायात विभाग के जरिए की जाएगी जनजागृति
अमरावती/दि.16 – प्राणांतिक सडक हादसों की संख्या कम करने की दृष्टि से पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत सभी दुपहिया वाहन चालकों हेतु हेल्मेट व चारपहिया वाहन चालकों हेतु सिटबेल्ट को अनिवार्य करने का आदेश विगत 13 फरवरी को शहर यातायात पुलिस शाखा के सहायक पुलिस आयुक्त लक्ष्मण डुंबरे द्बारा जारी किया गया. जिसे लेकर अमरावती शहरवासियों द्बारा सवाल पूछे जाने लगे कि, कहीं यह हेल्मेट के प्रयोग को लेकर पुलिस की जोरजबर्दस्ती तो नहीं. जिस पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने कहा कि, इस आदेश के जरिए शहर पुलिस द्बारा हेल्मेट को लेकर किसी भी तरह की जोरजबर्दस्ती या सख्ती नहीं की जाने वाली है. बल्कि सभी वाहनधारकों ने अपनी सुरक्षा को लेकर खुद आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए और वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्बारा यह कदम उठाया जा रहा.
उल्लेखनीय है कि, यातायात विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त लक्ष्मण डुंबरे द्बारा 13 फरवरी को जारी किया गया आदेश बडी तेज रफ्तार के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस अदेश में कहा गया है कि, पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत सभी दुपहिया वाहन चालकों हेतु हेल्मेट व चारपहिया वाहन चालकों हेतु सिटबेल्ट अनिवार्य किया गया है. लेकिन यह आदेश कब से लागू होगा और अनिवार्य करने का क्या मतलब है, ऐसे सवाल अमरावती शहरवासियों द्बारा पूछे जा रहे है. वहीं शहर यातायात पुलिस विभाग द्बारा यह भी कहा गया कि, यद्यपि दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेल्मेट का प्रयोग करना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य किया गया है. लेकिन स्वसुरक्षा के लिए हेल्मेट का उपयोग करना कितना जरुरी है. इसे लेकर कम से कम 1 महिने तक जनजागृति की जाएगी. जिसके तहत शहर के सभी चौक-चौराहों पर यातायात पुलिस विभाग द्बारा वाहन चालकों का प्रबोधन किया जाएगा और इसके पश्चात हेल्मेट का प्रयोग नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
दुपहिया वाहन खरीदते समय हेल्मेट भी उपलब्ध कराया जाता है. लेकिन लोगबाग हेल्मेट का प्रयोग नहीं करते. अमूमन सडक हादसों मेें सिर पर चोट लगने के साथ ही लोगों की मौत होती है. ऐसे में दुपहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट व चारपहिया वाहन चलाते समय सिटबेल्ट का प्रयोग करने पर हादसों में होने वाली मौतों को टाला जा सकता है. इस बात के मद्देनजर उपरोक्त आदेश जारी करने के साथ ही यातायात विभाग द्बारा इसे लेकर आवश्यक जनजागृति की जा रही है.
– लक्ष्मण डुंबरे,
सहायक पुलिस आयुक्त,
शहर यातायात पुलिस शाखा
दुपहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट का प्रयोग करना कानूनी रुप से अनिवार्य ही है. लेकिन अब तक अमरावती में इसे लेकर कोई सख्ती नहीं की गई. परंतु दिनोंदिन घटित होने वाले सडकों हादसों और ऐसे हादसों में होने वाली दुपहिया चालकों की मौतों को देखते हुए यातायात पुलिस द्बारा हेल्मेट का प्रयोग करने को लेकर जनजागृति अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के पश्चात वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेल्मेट के प्रयोगों को अनिवार्य किया जाएगा.
– नवीनचंद्र रेड्डी,
शहर पुलिस आयुक्त
* गत वर्ष हुई कार्रवाई
शीर्षक कार्रवाई दंड (रुपए)
हेल्मेट 210 1,05,000
सिटबेल्ट 2,384 4,76,600
* क्या कहा गया है आदेश में
वाहन चालकों ने वाहन चलाते समय सडक सुरक्षा की दृष्टि से यातायात नियमों का कडाई से पालन करना चाहिए. ज्यादातर सडक हादसों में दुपहिया वाहन चालकों के सिर पर गंभीर चोट लगने तथा चारपहिया वाहन चालकों द्बारा सिटबेल्ट का प्रयोग नहीं करने की वजह से उनकी जान चली जाती है. जिसका उनके परिवारों पर दुरगामी परिणाम पडता है. ऐसे में यातायात पुलिस विभाग द्बारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आगामी समय में प्रभावी तौर पर कार्रवाई की जाएगी. अत: अब दुपहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट व चारपहिया वाहन चलाते समय सिटबेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य किया गया है. ऐसे में सभी वाहन चालकों ने यातायात पुलिस विभाग के साथ सहयोग करते हुए अपना आर्थिक व शारीरिक नुकसान टालना चाहिए.