अमरावती

मजदूरों को इलाज हेतु अब कोई टेंशन नहीं

कामगार कल्याण मंडल से मिलेगी आर्थिक सहायता

* लाभ प्राप्त करने पंजीयन कराने की जरुरत
अमरावती/दि.7 – किसी भी गंभीर बीमारी के लिए मजदूरों को आर्थिक मदद करने हेतु महाराष्ट्र इमारत व अन्य निर्माण कामगार कल्याण मंडल द्बारा आर्थिक सहायता दिए जाने की योजना बनाई गई है. जिसके तहत पंजीकृत कामगारों को इलाज व चिकित्सा के लिए 1 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इस आशय की जानकारी देने के साथ ही कामगार कल्याण मंडल ने सभी मजदूरों से इस योजना का लाभ लेने हेतु अपना पंजीयन कराने का आवाहन किया है.
सरकार द्बारा कामगारों के उज्वल भविष्य हेतु इमारत व अन्य निर्माण कामगार योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत कामगारों को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, पाल्यों की शैक्षणिक सहायता व उनके स्वास्थ्य हेतु वित्तीय सहायता आदि कल्याणकारी उद्देश्यों के तहत सरकार ने निर्माण कामगार योजना की शुरुआत की है. जिसके जरिए गंभीर व दुर्धर बीमारियों हेतु कामगारों को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
* क्या है गंभीर बीमारी सहायता योजना
गंभीर एवं दुर्धर बीमारियों के इलाज हेतु कामगार कल्याण मंडल द्बारा कामगारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के अंतर्गत मरीजों को इलाज के लिए 1 लाख रुपए तक मदद की जाती है. इसके लिए कामगारों का पहले से पंजीकृत होना आवश्यक है. अन्यथा पंजीयन नहीं रहने पर कामगारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता.
* किस बीमारी के लिए मिलती है सहायता?
हृदयरोग, कर्करोग, एचआईवी, ब्रेन हैमरेज व पैरालेसिस जैसी गंभीर व दुर्धर बीमारियों के इलाज हेतु 1 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
* कितनी मिलती है सहायता?
विविध बीमारियों के स्वरुप के मुताबिक आर्थिक मदद प्रदान की जाती है. जिसके तहत 5 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता दी जाती है.
* 95 कामगारों ने किया आवेदन
जिले में गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता मिले, इस हेतु 95 कामगारों द्बारा आवेदन किए गए है. जिसमें से कई लाभार्थियों को इस योजना का लाभ भी मिला है.
* कैसे ले लाभ?
कामगार के गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के संदर्भ में डॉक्टर का प्रमाणपत्र व लैब की रिपोर्ट आवश्यक है. इन दस्तावेजों को जोडकर इलाज के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु कामगार कल्याण मंडल के पास आवेदन करना होता है. दस्तावेजों की जांच पडताल के उपरान्त कामगार कल्याण मंडल द्बारा सहायता प्रदान की जाती है.
* पंजीयन नहीं तो लाभ नहीं
जिन कामगारों ने कामगार कल्याण मंडल के पास पंजीयन कराया है, ऐसे कामगारों को ही गंभीर एवं दुर्धर बीमारियों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. साथ ही कामगारों को प्रतिवर्ष अपने पंजीयन का नुतनीकरण करना होता है. ऐसे में कामगार मंडल की विविध योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु कामगारों ने अपना पंजीयन कराना चाहिए.
पंजीकृत कामगारों को कामगार कल्याण मंडल के मार्फत गंभीर बीमारियों के लिए लाभ प्रदान किया जाता है. ऐसी योजनाओं का सभी कामगारों ने अपना पंजीयन कराते हुए लाभ उठाना चाहिए.
– राहुल काले,
कामगार आयुक्त.

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