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सरकारी कार्यालयों में हेल्मेट के बगैर प्रवेश नहीं

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के आदेश

* सभी कार्यालय प्रमुखों को जारी किये पत्र
अमरावती/दि.25- जिले के सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी व सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को हेल्मेट का इस्तेमाल बंधनकारक करने का पत्र प्रादेशिक परिवहन विभाग द्बारा सभी सरकारी कार्यालय प्रमुखों को जारी किया गया है. जनजागृति के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों को हेल्मेट के बगैर प्रवेश नहीं देने के निर्देश आरटीओ द्बारा दिये गये है. जिससे अब सभी सरकारी कार्यालयों में प्रवेश के लिए हेल्मेट अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरु की गई है. इस अभियान के पहले चरण के तहत सरकारी कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारियों को हेल्मेट का इस्तेमाल करने के निर्देश दिये गये है. भविष्य में आम लोगों के लिए भी यह हेल्मेट सक्ति लागू की जाने की संभावना है.
राज्य के परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ कार्यालयों को हेल्मेट सक्ति लागू करने के आदेश जारी किये है. जिसके बाद प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्तर पर सभी सरकारी कार्यालयों को हेल्मेट सक्ति लागू करने के पत्र जारी किये गये है. आरटीओ कार्यालय से इसकी शुरुआत की जा रही है. बगैर हेल्मेट दिखने वाले वाहन चालक को 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा. उसी प्रकार हेल्मेट की जांच करते वक्त वाहन धारक के पास लाईसेंस या अन्य दस्तावेज नहीं रहने पर 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए हेल्मेट का इस्तेमाल करना शुरु करें, यह अपील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजाभाउ गित्ते ने की.
प्रादेशिक परिवहन विभाग द्बारा जिलाधीश कार्यालय, पुलिस अधिक्षक कार्यालय, जिला परिषद, संभागीय आयुक्त, कोषागार कार्यालय, जिला सत्र अदालत, अमरावती विद्यापीठ, प्रबोधिनी, सभी डाक घर, महानगरपालिका, इर्विन अस्पताल, तहसील कार्यालय, महावितरण कार्यालय, पुलिस आयुक्तालय, सेल्स टैक्स ऑफिस, जिला उपनिबंधक कार्यालय, नझूल कार्यालय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, शिक्षाधिकारी कार्यालय, विशेष पुलिस महानिरिक्षक कार्यालय, बीएसएनएल ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेबर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, कृषि उपज मंडी समेत सभी सरकारी कार्यालयों को हेल्मेट अनिवार्य करने के निर्देश प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने जारी किये है.

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