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‘ड्राय डे’ का आदेश न मिलने से हाईकोर्ट में अब तक नहीं दी चुनौती

अमरावती परमिट रुम एसोसिएशन के नितिन मोहोड ने दी जानकारी

अमरावती/दि.26- अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के आगामी 30 जनवरी को होने वाले चुनाव को लेकर चार दिन ड्राय डे घोषित न करने का अनुरोध अमरावती परमिट रुम एसोसिएशन की तरफ से जिलाधिकारी पवनीत कौर से किए जाने के बाद अब तक इस संबंध में कोई आदेश जारी न होने से हाईकोर्ट जाने की नौबत नहीं आई है, ऐसा नितिन मोहोड व्दारा कहा गया है.
अमरावती परमिट रुम एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहोड ने कहा कि, औरंगाबाद हाईकोर्ट में औरंगाबाद, परभणी, बीड की तीन पिटिशन दायर है. इसी तरह नागपुर हाईकोर्ट में यवतमाल और नागपुर जिले की दो पिटिशन दाखिल है. इन पांचो जिलो में जिलाधिकारी व्दारा 28 से 30 जनवरी और 2 फरवरी को ड्राय डे की घोषणा की गई है. इस निर्णय को शराब विक्रेता संगठनाओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस प्रकरण में न्यायमूर्ति अतुल चांदुरकर और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी के सामने सुनवाई हुई. याचिका के मुताबिक नागपुर, यवतमाल, भंडारा और चंद्रपुर के जिलाधिकारी ने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की दृष्टि से 28, 29, 30 जनवरी और 2 फरवरी को शराब दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए है. भंडारा, चंद्रपुर, यवतमाल में चुनाव की मतगणना भी नहीं होने वाली है. इस कारण भंडारा, चंद्रपुर, यवतमाल में शराब दुकानेें बंद रखने के अलावा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव रहने से निर्वाचन क्षेत्र का परिसर काफी छोटा है. इस कारण संपूर्ण जिले में शराबबंदी न रखने का अनुरोध याचिकाकर्ताओं ने किया है. इस पर सुनवाई होने के बाद अब शुक्रवार 27 जनवरी को इस पर न्यायालय का निर्णय होने वाला है. नितिन मोहोड ने यह बताया कि, हाईकोर्ट में यह याचिका दायर रहते अमरावती जिले में अब तक स्नातक चुनाव को लेकर जिलाधिकारी पवनीत कौर को ज्ञापन दिए जाने के बाद किए गए अनुरोध पर अब तक कोई ड्राय डे संबंधी आदेश जारी न होने से हाईकोर्ट जाने की नौबत शराब विक्रेताओं पर नहीं आई है.

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