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मनपा क्षेत्र की 2.17 लाख लोगों को दी गई नोटिस

दर्ज हुई 25 हजार आपत्ति की सुनवाई पूर्ण

* और केवल 6 हजार संपत्ति धारको को नोटिस मिलना शेष
अमरावती/ दि. 8 – मनपा क्षेत्र में हुए सर्वेक्षण के बाद संपत्ति कर बेतहाशा बढाने के कारण नागरिकों में तीव्र असंतोष व्याप्त है. सर्वेक्षण के मुताबिक मनपा क्षेत्र में कुल 3 लाख 1 हजार 142 संपत्ति पायी गई है. इनमें से 2 लाख 23 हजार 459 संपत्ति पर निर्माण हुआ है. इनमें से केवल 6 हजार 328 संपत्ति धारको को नोटिस देना शेष है. 2 लाख 17 हजार 131 संपत्ति धारको को घर टैक्स बाबत दी गई नोटिस के बाद करीबन 25 हजार लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी. इन सभी की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है. प्रारूप सूची घोषित होने के बाद अब आगामी एक पखवाडे के बाद अंतिम सूची घोषित कर सभी को घर टैक्स के लिए भेजे जानेवाले है.
तत्कालीन मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने मनपा का राजस्व बढाने के लिए शहर की सभी संपत्तियों का निजी कंपनी से सर्वेक्षण करवाया था. इस सर्वेक्षण में कुल 3 लाख 1 हजार 142 संपत्ति पायी गई. इनमें निर्मित इमारतों की संख्या 2 लाख 23 हजार 459 है और खुले भूखंडों की संख्या 77 हजार 683 है. निर्मित संपत्ति की संख्या में से 55 हजार 829 संपत्ति ऐसी थी जिन पर अब तक कोई टैक्स नहीं लगाया गया था. इन सभी को भी फेज-1 में मनपा के टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस दी गई. पश्चात फेज-2 में 94 हजार 380 संपत्ति धारको को नोटिस देने का काम किया गया. फेज-2 तक राजापेठ जोन क्रमांक 2 को छोडकर शेष चारों जोन के संपत्तिधारको को नोटिस दे दिए गये थे. पश्चात फेज-3 में राजापेठ जोन सहित कुल 65 हजार 469 के संपत्ति धारको को नोटिस दिए गए. अब तक कुल 2 लाख 17 हजार 131संपत्ति धारको को नोटिस दे दिए गये है. केवल 6 हजार 328 संपत्ति धारको को नोटिस देना शेष है. एक पखवाडे के भीतर बढाए गये टैक्स के मुताबिक नोटिस देने का काम पूर्ण होनेवाला है. इस तरह प्रारूप सूची का काम पूर्ण हो जायेगा. पश्चात अंतिम सूची घोषित की जायेगी, ऐसा सूत्रों ने कहा.

* पांचो जोन में सुनवाई भी पूर्ण
सूत्रों ने यह भी बताया कि नोटिस मिलने के बाद संबंधित संपत्तिधारक को यदि आपत्ति दर्ज करना रहा तो उन्हें 21 दिन का समय दिया गया था. उसके मुताबिक 25 हजार आपत्ति पांचो जोन में दर्ज हुई थी. इन सभी की सुनवाई भी पूर्ण हो चुकी है. अब अंतिम सूची घोषित होने के बाद उन्हें घर टैक्स के बिल भेजे जायेंगे.
* लिखित रूप से दर्ज कर सकते हैं आपत्ति
वर्तमान में जिन संपत्तिधारको को फेज-3 में नोटिस दी गई है और उन्हें कोई आपत्ति दर्ज करना हो तो वे सादे कागज पर लिखित रूप से अर्जी कर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. अपील के लिए कोई फार्मेट अथवा नमूना नहीं है.

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