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मोहोड की अर्जी पर मंत्री दिलीप वलसे को नोटिस

मानहानि का केस

* सहकारिता में की थी अपील
अमरावती/दि.24 – न्यायालय के आदेश के बाद भी सहकारिता के एक मामले की सुनवाई न करने के लिए बंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मत्री दिलीप वलसे पाटिल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा चलाने अनुमति दी है. कोर्ट ने नामदार पाटिल को नोटिस जारी की है. जिसका डेढ माह में उत्तर देना है. अमरावती के नेता हरिभाउ मोहोड ने यह अर्जी दायर की. जिसकी सुनवाई न्या. नितिन सांभरे और न्या. अभय मंत्री की खंडपीठ के सामने हुई.
मोहोड ने राज्य सहकारी सोसायटी कानून अंतर्गत एक अपील सहकारिता विभाग ने दायर की थी. इस अपील पर महीनों सुनवाई नहीं होने से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. गत 19 जनवरी को राज्य शासन ने कोर्ट को बताया कि, चार सप्ताह में अपील पर सुनवाई होगी.
कोर्ट ने 9 फरवरी 2024 को सहकार मंत्री दिलीप वलसे को आदेश जारी किया. इस आदेश के बाद भी सुनवाई नहीं हुई. गत सप्ताह 19 जून को सहकारिता मंत्री और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है. जिसे विचारार्थ स्वीकार करते हुए कोर्ट में मंत्री और अधिकारी को नोटिस भेजी है.

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