बाधित 106 मंडल में फसल बीमा के अग्रिम के लिए अधिसूचना
अमरावती/दि.23– अमरावती विभाग के तीन जिले के 16 तहसील के 106 राजस्व मंडल में फसल का औसतन उत्पादन 50 प्रतिशत से कम होगा. इस मंडल के लिए संबंधित जिलाधिकारी ने अधिसूचना जारी की है. यह अधिसूचना फसल बीमा कंपनी के लिए अनिवार्य है. जिसके कारण बाधित किसानों को फसल बीमा वापिस करने की 25 प्रतिशत रकम महिने भर में मिलने का रास्ता आसान हो गया है.
विभागीय कृषि सहसंचालक कार्यालय की जानकारी के अनुसार अकोला जिले में सात तहसील के 52 राजस्व मंडले, बुलढाणा जिले में तीन तहसील में आठ मंडल व वाशिम जिले में 6 तहसील में 46 मंडल की फसल के लिए यह अधिसूचना निकाली गई है.
फसल बीमा योजना की मार्गदर्शक सूचना में 21 दिन की अपेक्षा अधिक दिन बारीश का गेप ( मिड सिझल अॅडव्हर्सिटी) यह आपत्ति जताई जा रही है. प्रतिकुल स्थिति में संबंधित मंडल की फसल की नजर अंदाज जांच तहसील स्तरीय समिति द्बारा किया जाता है व समिति की बैठकमें चर्चा होकर शिक्का मुहर होने के बाद बाधित राजस्व मंडल के लिए जिलाधिकारी अधिसूचना निकालते है. वह फसल बीमा कंपनी के लिए अनिवार्य रहेगी व उसके बाद एक महिने के अंदर फसल बीमा वापस करने का 25 प्रतिशत रकम अग्रिम बाधित किसानों के खेत में जमा की जायेगी.
अमरावती जिले में जांच शुरू
यवतमाल निरंक
अमरावती जिले में अंजनगांव सुर्जी व दर्यापुर तहसील सहित सभी राजस्व मंडल की समिति द्बारा जांच करने के आदेश 6 सितंबर कोको जिलाधिकारी ने दिए है. अभी तक समिति द्बारा जांच पूरी नहीं हुई. समिति की रिपोर्ट के बाद बाधित मंडल के लिए अधिसूचना निकलेगी. यवतमाल जिले में बारिश ने गेप नहीं दिया.
*ऐसा है फसल बीमा का मानक
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मार्गदर्शक सूचनानुसार मौसम की प्रतिकुल स्थिति ने (बाढ, बारिश का गेप, अकाल, कीट व रोग का प्रादुर्भाव)फसल की अपेक्षित आय 50 प्रतिशत से अधिक घट आ रही है. अपेक्षित फसल बीमा भरपाई की 25 प्रतिशत अग्रीम बाधित किसानों को दी जाती है.