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टूकडा बंदी नियम शिथिल करने की अधिसूचना जारी

अमरावती/दि.21 – किसानों को कुआं व खेत रास्ता तैयार करने तथा गैर कृषि क्षेत्र से सिल्लक क्षेत्र की खरीदी एवं सरकार की घरकुल योजना के लिए टूकडा खरीदी विक्री का रास्ता खुल गया है. इसके तहत 10 आर यानि (10 गुंठे) से कम क्षेत्रफल वाली जमीन की खरीदी की जा सकेगी. हालांकि इसके लिए जिलाधिकारी की अनुमति को अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा एक साल के भीतर ऐसी जमीन का देय कारण के लिए उपयोग करना अनिवार्य किया गया है. जिसमें भूधारक को और भी 2 वर्ष की शिथिलता मिलेगी तथा इसके उपरान्त यह व्यवहार रद्द हो जाएगा, ऐसा सरकार की ओर से जारी नये आदेश में स्पष्ट किया गया है.
महाराष्ट्र धारण जमीन के टूकडे करने पर प्रतिबंध लगाने वाला टूकडा बंदी कानून 12 जुलाई 2021 को अस्तित्व में आया था. जिसके चलते बागायती क्षेत्र हेतु 20 गुंठे से कम व जिरायती क्षेत्र हेतु 80 गुंठे से कम जमीन की खरदी-विक्री नहीं हुआ करती थी.

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