कुख्यात गुंडा नितीन उर्फ माया एक साल के लिए जेल रवाना
ग्रामीण पुलिस ने की एमपीडीए के तहत कार्रवाई
* हत्या, हमले, हत्या का प्रयास, अवैध तरीके से हथियार रखने जैेसे कई अपराध दर्ज
अमरावती/ दि.11 – बुंदेलपुरा अचलपुर निवासी कुख्यात गुंडा नितीन उर्फ माया कैलाश खोलापुरे के खिलाफ ग्रामीण पुलिस ने एमपीडीए के तहत कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष के लिए जेल की सलाखों के पीछे रवाना किया. नितीन उर्फ माया के खिलाफ इससे पहले हत्या करने, हत्या का प्रयास करने, सरकारी काम में बाधा निर्माण करने, हमला करने, हथियार से बेवजह लोगों को घायल करने, गैर तरीके से हथियार रखने, शांति भंग करने, अपमान करने जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज है.
कुख्यात गुंडा नितीन उर्फ माया ने 2018 में अचलपुर पुलिस थाने में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक शांतिलाल पटेल, ड्युटी पर थे उस समय हत्या की. उससे पहले माया के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी. परंतु उसमें किसी तरह का सुधार नहीं आया. प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के बाद भी उसके खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज किये गए. कुख्यात गुंडा नितीन उर्फ माया खोलापुरे (25, बुंदेलपुरा, अचलपुर) की अपराधीक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस अधिक्षक अविनाश बारगल ने एमपीडीए के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव जिलाधिकारी, जिलादंडाधिकारी पवनीत कौर के समक्ष प्रस्तुत किया. जिलादंडाधिकारी ने सभी कानूनी बातों की पडताल कर व खुद के स्त्रोतों के सहारे जानकारी हासिल कर कुख्यात गुुंडा खतरनाक व्यक्ति होने की बात समझ में आने पर उसे एक वर्ष के लिए जिला मध्यवर्ती कारागृह में रखने के आदेश जारी किये.
जिलादंडाधिकारी के आदेश पर नितीन उर्फ माया खोलापुरे की खोज कर पकडने के बाद उसे आदेश पर तामिल करते हुए जेल की सलाखों के पीछे रवाना किया. यह कार्रवाई पूरी करने के लिए पुलिस अधिक्षक अविनाश बारगल, अपर पुलिस अधिक्षक शशिकांत सातव, ग्रामीण अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक तपन कोल्हे के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक आशिष शिंदे, पुलिस हेडकाँस्टेबल अमोल देशमुख, इसी तरह परतवाडा के थानेदार संतोष ताले व उनके पुलिस दल ने कडी मशक्कत की.
सभी कुख्यात गुंडों के खिलाफ एमपीडीए की कार्रवाई होगी
अमरावती जिले में कानून व सुव्यवस्था अबाधित रहे, शांति बनी रहे इसके लिए इस तरह के अपराध करने वाले और कार्रवाई के बाद भी सुधार न आने वाले कुख्यात आरोपियों के खिलाफ आगामी त्यौहार, उत्सव के समय एमपीडीए व अन्य प्रचलित कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.
– पवनीत कौर, जिलाधिकारी, अमरावती