अमरावती

कुख्यात चोर को आठ माह कारावास

अमरावती जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

* एक बंद घर से 10 हजार रुपए चुराए थे
अमरावती/ दि.13 – घर के मालिक बाहरगांव गए इस बात का लाभ उठाते हुए घर में घुसकर 10 हजार रुपए चुराने वाले आरोपी मांडवा झोपडपट्टी निवासी निखिल उर्फ विजय ढोके को 8 माह साधे कारावास की सजा सुनाई.
जानकारी के अनुसार गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले शिकायतकर्ता ने दी शिकायत में बताया था कि, वे 4 मार्च 2022 के दिन घर के दरवाजे में ताला लगाकर गांव गए थे. इसके बाद जब वे घर वापस लौटे तो घर का ताला कुंडी टूटा हुआ दिखाई दिया. इसी तरह घर में रखा हुआ सामान यहां वहां बिखरा हुआ था. अलमारी में रखा काले रंग का बैग जिसमें 10 हजार रुपए नगद रखे हुए थे. वह बैग कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया. इसपर गाडगे नगर पुलिस ने दफा 454, 456, 380 के तहत अपराध दर्ज कर तहकीकात शुरु की. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद हवलदार ईशा खांडे ने तहकीकात पूरी कर दोषारोपपत्र अदालत में दायर किया. इस मामले में आरोपी के खिलाफ चोरी का अपराध सिध्द होने पर आरोपी निखिल उर्फ विजय नरेश ढोके (25, मांडवा झोपडपट्टी) को न्यायमूर्ति पंकज बीदादा की अदालत ने दफा 454 के तहत 8 माह साधा कारावास, धारा 457 में आठ 8 माह साधा कारावास व धारा 380 के तहत 4 माह साधा कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एड. जे. पी. जामनेकर दलीले पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में गाडगे नगर के काँस्टेबल मुरलीधर दोईजड, भुपेंद्रचंद्र ठाकुर ने कामकाज संभाला.

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