अमरावतीविदर्भ

चेक बाऊन्स होने पर अब देना होगा ७५० रुपए जुर्माना

बिजली नियामक आयोग का फरमान

प्रतिनिधि/ दि.१५

अमरावती- चेक के माध्यम से बिजली का बिल भरने वाले उपभोक्ता सावधान हो जाए. चेक बाऊन्स होने पर उपभोक्ता से महाराष्ट्र बिजली नियामक आयोग के नियमानुसार ७५० रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. इसलिए ऑनलाइन बिजली बिल भरने की अपील की गई है. जून माह में कंटेनमेंट जोन छोडकर अन्य क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान शिथिलता दी गई है. महावितरण व्दारा बिजली मीटर की रिqडग और बिजली बिल वितरण का काम शुरु किया गया है. कुछ ग्राहक चेक के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान कर रहे है. जिस तारीख का चेक दिया गया है, महावितरण विभाग की ओर से बैंक में उसी दिन भेजा जा रहा है, ऐसे में अगर चेक बाऊन्स हो जाता है तो ७५० रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. वह राशि अगले माह के बिजली बिल में जोडकर आ सकती है. महावितरण अमरावती के जनसंपर्क अधिकारी ने अपील की है कि ग्राहक चेक की जगह ऑनलाइन तरीके से बिल अदा करे.

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